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गुण्डा एक्ट के तहत 04 अपराधी हुए जिला बदर

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बहराइच:  जनपद में विधि व्यवस्था एवं लोक परिशान्ति सहित लोक व्यवस्था व जनसुरक्षा कायम रखने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट मोनिका रानी द्वारा 04 अपराधियों के विरूद्ध धारा 3(1) गुण्डा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 06 माह के लिए जनपद से जिला बदर कर दिया गया है। इसके अलावा 02 व्यक्तियों को अपने सम्बन्धित थानें में प्रत्येक माह आगामी 06 माह तक उपस्थिति दर्ज कराये जाने के आदेश दिये गये हैं।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार थाना दरगाह शरीफ अन्तर्गत ग्राम डीहा नि. अखिलेश वर्मा पुत्र उधम सिंह वर्मा, थाना खैरीघाट के ग्राम डिहवा दा. बकैना नि. राजेश पुत्र फकीरे गौतम, थाना रिसिया के ग्राम मकोलिया नि. आरिफ पुत्र बज्जू उर्फ पहलवान तथा थाना मटेरा के ग्राम शंकरपुर चौराहा दा. लक्ष्मनपुर शंकरपुर नि. अल्लारख्खा पुत्र अख्तर अली को 06 माह के जिला बदर किया गया है। इसके अलावा थाना रानीपुर के ग्राम लालापुरवा दा. जिगनिया महिपाल सिंह नि. राजेश पुत्र हरिराम तथा थाना मटेरा के ग्राम मटेरा बहादुर सिंह दा. मदारागढ़ी नि. तिलकराम पुत्र कोयली को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्देश दिया गया है कि अपने से सम्बन्धित थाने में आगामी छः माह तक प्रत्येक माह उपस्थिति दर्ज कराना सुनिश्चित करेंगे।

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