
लखनऊ : कोविड-19 महामारी के दौरान लाॅकडाउन और वीजा नियमों के उल्लंघन को लेकर पिछले कई महीनों से जेल में बंद 16 विदेशी जमातियों को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। जिला कोर्ट बंद होने के चलते इन्हें सीधे हाई कोर्ट से जमानत मंजूर की गयी है। बुधवार को विदेशी जमातियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी की एकल पीठ ने जमानत मंजूर कर ली। इनमें 7 इंडोनेशियाई और 9 थाईलैंड के हैं। 21 अप्रैल को करेली के महबूबा पैलेस से पुलिस ने इन सभी को गिरफ्तार किया था। यह सभी मरकज निजामुद्दीन दिल्ली से दो अलग-अलग जमातों में प्रयागराज पहुंचे थे। विदेशी जमातियों के खिलाफ शाहगंज थाने में दो अलग-अलग एफआईआर किए गए थे
इस मामले में पुलिस ने इलाहाबाद विश्विद्यालय के प्रोफेसर मो. शाहिद को भी आरोपी बनाया था। करेली थाने में मस्जिद हेरा में ठहरे 9 थाईलैंड के जमातियों व मस्जिद इमाम उजैफा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। हेरा मस्जिद के इमाम उजैफा और अनुवादकों समेत कई लोगों को निचली अदालत से पहले ही जमानत मिल चुकी है