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जिला मैजिस्ट्रेट विशाल भारद्वाज ने बताया कि उ0प्र0 शासन चिकित्सा अनुभाग 5 की अधिसूचना

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सीतापुर दिनांक  : जिला मैजिस्ट्रेट विशाल भारद्वाज ने बताया कि उ0प्र0 शासन, चिकित्सा अनुभाग-5 की अधिसूचना संख्या-548/पांच-5/2020 के प्रस्तर-12 (बारह) में प्रदत्त शक्ति एवं विहित व्यवस्था के क्रम में तथा गृह (गोपन) अनुभाग-3 से निर्गत मुख्य सचिव महोदय के शासनादेश संख्या 600/2021 -सी०एक्स0-3 दिनांक 26.03.2021 के प्रस्तर-18 द्वारा कोविड-19 वायरस जनहित में महामारी पर प्रभावी नियंत्रण हेतु स्थानीय प्रतिबन्ध लगाए जाने सम्बन्धी प्रावधान के अनुपालन में जनपद सीतापुर में कोविड-19 के संक्रमण के प्रकरणों पर प्रभावी नियंत्रण के दृष्टिगत रखते हुये तत्काल प्रभाव से दिनांक 12 अप्रैल 2021 से दिनांक 18 अप्रैल 2021 तक चिकित्सा, नर्सिग, एवं पैरामेडिकल संस्थानों को छोड़कर समस्त सरकारी, गैर सरकारी तथा निजी प्रबंधतंत्र द्वारा संचालित महाविद्यालय, शैक्षणिक संस्थान (माध्यमिक शिक्षा एवं बेसिक शिक्षा) एवं कोचिंग संस्थानों में तत्काल प्रभाव से पठन-पाठन स्थगित किया गया है।

इस अवधि में समस्त शासकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त तथा वित्त विहीन विद्यालयों के शिक्षकों को बोर्ड परीक्षा आदि की तैयारी किये जाने हेतु उपस्थिति अनिवार्य होगी, तथा विद्यालयों के प्रधानाचार्यों द्वारा कोविड-19 के प्रोटोकाल का कड़ाई से अनुपालन कराया जायेगा। इस अवधि में यदि किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं में परीक्षाएं/प्रयोगात्मक परीक्षाएं निर्धारित है, तो ऐसी संस्थाओं में कोविड-19 के प्रोटोकाल का कड़ाई से अनुपालन करते हुये परीक्षाएं/प्रयोगात्मक परीक्षाएं आयोजित करायी जा सकेंगी।

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