लखनऊ : कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में तीन दिन का लॉकडाउन शुरू हो गया है। सोमवार से शुरू लॉक डाउन बुधवार तक रहेगा। हांलाकि 16 जिलों के सभी आलाअधिकारियों को उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि लॉक डाउन के दौरान बल प्रयोग नहीं किया जाएगा।
लॉक डाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस ने अब तक 500 से अधिक मुकदमे दर्ज किए हैं। इनमें गाजियाबाद में सबसे अधिक 70 एफआईआर दर्ज की गई हैं। इसके अलावा लखनऊ में 56, नोएडा में 49, प्रयागराज में 17, मेरठ में 26 समेत अन्य जिलों में एफआईआर दर्ज की गई हैं। जनता कफ्र्यू के बेहद सफल प्रयोग के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के लोगों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए एहतियातन बड़ा कदम उठाते हुए 16 जिलों में 25 मार्च तक लॉकडाउन घोषित कर दिया।
बता दें कि इसके तहत सामान्य आवागमन, सार्वजनिक गतिविधियां पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगी। वहीं, आवश्यक सेवाएं बहाल रहेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वायरस के कारण 16 जिलों में लॉकडाउन किए जाने के संबंध में जिलाधिकारियों को लॉकडाउन को सही तरीके से लागू करने को लेकर निर्देश दिया और कहा कि सहयोग नहीं करने वालों को समझाया जाना चाहिए