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फल एवं शाक भाजी को शीतगृहों में भण्डारण कराने के निर्देश

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शासनादेश में फल एवं शाक भाजी बंद से मुक्त

लखनऊ : जिला उद्यान अधिकारियों को किसानों की औद्यानिक उपज (फल एवं शाक भाजी) को शीतगृहों में भण्डारण की शीघ्रता से समुचित कार्यवाही सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशक डॉ एसबी शर्मा ने निर्देश देते हुए कहा कि इससे उनके उत्पाद को सुरक्षित रखा जा सकेगा। हांलाकि शासनादेश में फल एवं शाक भाजी को बंद से मुक्त किया गया है।

डॉ. एसबी शर्मा ने बताया कि प्रदेश में लगभग 6.15 लाख हे. क्षेत्रफल आलू से आच्छादित है। सितम्बर 2019 में वर्षा होने से आलू की बुआई में विलम्ब एवं मार्च 2020 में वर्षा एवं ओलावृष्टि से आलू की खुदाई प्रभावित हुई है। उन्होंने बताया कि आलू की खुदाई एवं भण्डारण 15-20 दिन विलम्ब से हो रहा है तथा तापमान लगातार बढने से शीतगृह में औद्यानिक उत्पाद को शीघ्र भण्डारण किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

उद्यान निदेशक ने जिला उद्यान अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि किसानों के आलू को शीतगृह में भण्डारण करने के सम्बंध में जो समस्याएं आएं वे अपने जनपदों के जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर उनका निस्तारण करने के लिए हर सम्भव प्रयास करें।

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