सीतापुर : कोरोना वायरस (कोविड-19) के कारण उत्पन्न असाधारण परिस्थितियों के दृष्टिगत शैक्षणिक सत्र-2021-22 में कक्षा 01 से 8 तक के जनपद में सभी बोर्डों द्वारा संचालित मान्यता प्राप्त एवं निजी विद्यालयों में शुल्क वृद्धि न करने एवं राजस्व विभाग के शासनादेश दिनांक 24.03.2020 द्वारा भारत सरकार के आपदा प्रबन्ध अधिनियम-2005 सपठित उत्तर प्रदेश आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा-2(जी) के अन्तर्गत कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के कारण फैल रही महामारी को आपदा घोषित किया गया है।
उन्होंने बताया कि कोविड-19 महामारी के कारण संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु दिनांक 30.05.2021 तक लॉकडाउन घोषित किया गया तथा विद्यालयों का संचालन स्थगित है, इसके साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के कारण 30 जून 2021 तक विद्यालय बन्द है तथा 01 जुलाई 2021 से तत्कालीन परिस्थतियों को दृष्टिगत रखते हुए विद्यालयों का संचालन किया जायेगा, लॉकडाउन के कारण विद्यालय बन्द होने एवं विद्यालयों में शिक्क्त्र कर्मचारियों के वेतन भुगतान सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है जिससे उनके परिवार में कोई आर्थिक कठिनाई उत्पन्न न हो। इस हेतु विद्यालयों द्वारा छात्रों से शुल्क भी प्राप्त किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस सम्बन्ध में प्रदेश में सभी बोर्डो द्वारा संचालित मान्यता प्राप्त एवं निजी विद्यालयों के सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त छात्रों एवं जनहित में निम्नलिखित निर्णय लिये गये है
प्रदेश में संचालित समस्त शिक्षा बोर्डों के समस्त विद्यालयों द्वारा शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए शुल्क वृद्धि न की जाये तथा पिछले वर्ष की भांति, शैक्षणिक सत्र 2019-20 हेतु लागू की गयी शुल्क संरचना के अनुसार ही शैक्षणिक सत्र 2021-22 में छात्र/छात्राओं से शुल्क लिया जाये। यदि किसी विद्यालय द्वारा शैक्षणिक सत्र 2021-22 में शुल्क वृद्धि करते हुए, बढ़ी हुयी दरां से शुल्क लिया जा चुका है तो बढ़ी हुयी अतिरिक्त शुल्क को आगामी महीनों के शुल्क में समायोजित किया जाये।जब तक विद्यालयो में भौतिक रूप से ऑफलाइन परीक्षा संपादित नहीं की जा रही है तब तक परीक्षा शुल्क छात्रों से न लिया जाये। इसी प्रकार विद्यालय बन्द रहने की अवधि में जब तक कि क्रीड़ा,विज्ञानप्रयोगशाला, लाइब्रेरी, कम्प्यूटर, वार्षिक फक्शन इत्यादि, सम्बन्धी गतिविधियों नही हो रही है, तब तक उक्त गतिविधियों से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का शुल्क एवं परिवहन शुल्क छात्रों से न लिया जाये।
यदि कोई छात्र एवं उनके परिवार के सदस्य (माता, पिता, भाई, बहन) कोविड-19 से संक्रमित है तथा उन्हें किसी महीनें के शुल्क को देने में कठिनाई हो रही है तो उनके लिखित अनुरोध पर विद्यालय द्वारा उस महीने का शुल्क, अग्रिम महीनों के शुल्क में किस्तों के रूप में समायोजित किया जाये। उन्होंने बताया कि उपरोक्त दिये गये निर्देशों का अनुपालन न करने के सम्बन्ध में यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है तो जांचोपरान्त शिकायत पुष्टित पाये जाने की स्थिति में सम्बन्धित विद्यालय की मान्यता प्रत्याहरण करने के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।