
लखनऊ : उत्तर प्रदेश में पिछले लगभग डेढ़ साल से भी ज्यादा समय से लंबित 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती मामले में योगी सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है। दरअसल प्रदेश की योगी सरकार ने बेसिक शिक्षा विभाग के 31661 पदों पर सहायक अध्यापकों की भर्ती कराने का रास्ता साफ कर दिया है। सरकार की ओर से कहा गया है कि यह नियुक्तियां 21 मई 2020 के हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार ही की जाएंगी
सरकार की ओर से 69000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से शिक्षामित्रों के धारित पदों को छोड़कर अन्य सभी 31661 पदों पर नियुक्ति कराने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि यह नियुक्तियां 1 सप्ताह के भीतर ही पूरी की जाएंगी। गौरतलब हो कि उत्तर प्रदेश में 69 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए 6 जनवरी 2019 को प्रदेश के सभी जिलों में परीक्षा आयोजित कराई गई थी
जिसके बाद सरकार ने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम 65 प्रतिशत और पिछड़ा वर्ग और अन्य आरक्षित वर्गों के लिए न्यूनतम 60 फीसदी अंक पाना निर्धारित किया था। हालांकि योगी सरकार के इस फैसले को लेकर हाईकोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गई थीं। जिसमें इस भर्ती को पूर्व की तरह ही पिछड़ा वर्ग और अन्य आरक्षित वर्गों के लिए 40 फीसदी और सामान्य वर्ग के लिए 45 फीसदी अंक निर्धारित करने की मांग की गई थी
हालांकि 21 मई 2020 को हाईकोर्ट की ओर से राज्य सरकार को आदेश दिया गया था कि वह शिक्षामित्रों द्वारा धारित सहायक अध्यापकों के पदों को छोड़कर शेष पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी कराए। जिसके बाद अब सरकार की ओर से शिक्षामित्रों के लिए धारित पदों को छोड़कर 31661 पदों पर शिक्षकों की भर्ती कराने का फैसला किया है