कानपुर : इंजीनियर आरजू की हत्या के मामले में उसके पति अमनदीप की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई थी। निचली अदालत से जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया है। स्वजन का कहना है कि अब सत्र न्यायालय में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की जाएगी। मूलरूप से शहडोल मध्य प्रदेश निवासी नीरज कटारे ने इंजीनियर बेटी आरजू की शादी नौबस्ता केशव नगर निवासी इंजीनियर अमनदीप के साथ की थी। शादी के 17 दिन बा आरजू का शव बाथरूम में पड़ा मिला था। पोस्टमार्टम में मुंह और नाक दबने से मौत की पुष्टि होने पर पुलिस ने नीरज कटारे की तहरीर पर अमनदीप और उसके स्वजन के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया था।
मुकदमा दर्ज करने के चार दिन बाद पुलिस ने अमनदीप को गिरफ्तार करके चौबेपुर स्थित क्वारंटाइन सेंटर भेजा था। जहां से 14 दिन बाद उसे जिला कारागार भेजा गया। बैरक नंबर 13 में रहने के दौरान अचानक उसकी तबियत बिगड़ने पर उसे जेल अस्पताल के टीबी वार्ड में शिफ्ट किया गया है।अमनदीप के अधिवक्ता ने निचली अदालत में जमानत की अर्जी डाली थी। जिस पर सुनवाई हुई थी। निचली अदालत से जमानत की अर्जी खारिज कर दी गई है। अमनदीप के स्वजन का कहना है कि बुधवार को सत्र न्यायालय में जमानत की अर्जी के लिए आवेदन किया है।