सरोजनीनगर : राजधानी के मान्यता प्राप्त विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रहे दुर्बल वर्ग के बच्चों को शासन प्रशासन व शिक्षा विभाग द्वारा निशुल्क एवम् बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 /1 सी के तहत जिले के असहायता प्राप्त स्कूलों में अध्ययनरत आला भित समूह और दुर्बल वर्ग के बच्चों को फीस प्रतिपूर्ति 5400 रुपए की दर से प्रबंधिकरण के खाते में व विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चो के लिए पाठ्य पुस्तके जूता मोजा खरीदने के लिए अभिभावकों के खातों 5000 रुपए भुगतान किए जाने का प्रविघान है ।जिसे मार्च माह के अंत में भुगतान किया जाता है ।लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों के साथ किए जा रहे सौतेले व्यवहार , लापरवाही व निष्क्रियता के चलते ही न तो विद्यालयों को उनकी प्रति पूर्ति और न ही बच्चो को भी उनकी फीस की प्रति पूर्ति का भुगतान कराया जा सका है ।
इससे विद्यालय व विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रहे निशुल्क बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत मिलने वाली धनराशि दुर्बल वर्ग के बच्चो को शिक्षा विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा भुगतान न किए जाने के प्रति काफी आक्रोश व्याप्त है ।इससे परेशान होकर उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक संघ जनपद लखनऊ के जिलाध्यक्ष जय करन यादव ने प्रदेश के शिक्षा मंत्री सतीश चन्द्र द्विवेदी को एक चिट्ठी लिख कर फीस प्रतिपूर्ति दिलाए जाने की गुहार लगाई है ।यही नहीं इसके भुगतान के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ,सहायक शिक्षा अधिकारी शष्टम मंडल लखनऊ ,अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ ,महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश निशात गंज लखनऊ ,शिक्षा निदेशालय बेसिक उत्तर प्रदेश निशात गंज ,लखनऊ ,जिलाधिकारी लखनऊ के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश ,लखनऊ को भी एक पत्र भेज कर अवगत कराते हुए विद्यालयों व उनमें शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चो को फीस प्रतिपूर्ति दिलाए जाने की गुहार लगाई है