आपराधिक कृत्यों से अर्जित पन्द्रह लाख रूपए की सम्पत्ति कुर्क/जब्त
जानकारी सूत्रों के अनुसार हम आपको बताते चलें जनपद सीतापुर
सीतापुर। पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशानुसार अपराधियों के विरुद्ध आपराधिक कृत्यों से अर्जित संपत्ति के जब्तीकरण संबंधी चलाये जा रहे अभियान चलाया जा रहा है जिस क्रम में आज दिनांक 24/ 11 /2022 को थाना महमूदाबाद पुलिस द्वारा दिनांक 23.11.2022 को जिलाधिकारी सीतापुर के आदेश पर गोवंशीय पशुओ का अवैध कारोबार करने वाले आपराधिक कृत्यों द्वारा अर्जित की गयी संपत्ति को थाना महमूदाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 226/20 धारा 2/3 यूपी गैंगेस्टर एक्ट के के तहत पंजीकृत अभियोग में 14(1) यू.पी. गैंगेस्टर एक्ट 1986 के तहत जब्त/कुर्क करने की कार्यवाही कर कुल संपत्ति अनुमानित कीमत 15,10,000/-(पन्द्रह लाख दस हजार रुपये) आंकी गयी जिसे आज सील कर दिया गया मु0अ0सं0 226/22 धारा 2/3 यूपी गैंगेस्टर एक्ट से संबंधित अभियुक्त जहीर बाबू पुत्र रफीक निवासी मोहल्ला पीलखाना पैतेपुर थाना महमूदाबाद सीतापुर अपना एक संगठित गिरोह बनाकर अपने व अपने गैंग के सदस्यों के माध्यम से आर्थिक एवम् भौतिक लाभ हेतु गोवंशीय पशुओं के अवैध कारोबार जैसे अपराध करने का अभ्यस्त अपराधी है। अभियुक्त के विरुद्ध उक्त अपराध के संबंध में पूर्व में अभियोग पंजीकृत हैं। अभियुक्त की आय का कोई ज्ञात स्रोत नहीं था व इतनी पैतृक संपत्ति नहीं है कि जिसकी आमदनी से इतने अल्प समय में इतनी मूल्यवान जमीन खरीदी जा सके। अपराध से अर्जित संपत्ति का उपयोग एवम् उपभोग अभियुक्त एवम् उसके परिवारीजन द्वारा किया जा रहा था। विवेचना के दौरान धारा 14(1) गैंगेस्टर एक्ट के अंतर्गत विवेचक द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय को साक्ष्य संकलित करते हुए एक विस्तृत रिपोर्ट प्रेषित की गयी। पुलिस द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट सीतापुर द्वारा अभियुक्त उपरोक्त की अपराध से अर्जित संपत्ति को जब्त करने का आदेश निर्गत किया गया। जिला मजिस्ट्रेट सीतापुर द्वारा निर्गत आदेश के क्रम में अभियुक्त उपरोक्त की निम्न संपत्ति को पुलिस एवम् प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में जब्तीकरण/कुर्की की कार्यवाही पूर्ण की गयी। भविष्य में भी इस प्रकार के गैंगेस्टर अपराधियों के चिन्हीकरण और उनके द्वारा अर्जित की गयी अवैध सम्पत्तियों का चिन्हांकन कर उनकी जब्तीकरण की कार्यवाही आगे भी होती रहेगी।