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अधिग्रहीत वाहन न सौपने पर 10 वाहन स्वामियों व वाहन चालकों के विरूद्ध दर्ज हुई एफआईआर

वाहन अधिग्रहण आदेश की अनदेखी पर भविष्य में भी होगी कठोर कार्रवाई

बहराइच 19 अप्रैल :  त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 को सकुशल सम्पन्न कराये जाने के उद्देश्य से अधिग्रहीत किये गये वाहनों को समय से न सौपे जाने के परिणामस्वरूप सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी/सहायक प्रभारी अधिकारी परिवहन वीरेन्द्र सिंह द्वारा 10 वाहन स्वामियों एवं वाहन चालकों के विरूद्ध सम्बन्धित थानो थाना कोतवाली नगर व देहात, दरगाह शरीफ, पयागपुर, मोतीपुर, जरवल रोड व फखरपुर में सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है।

उल्लेखनीय है कि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 हेतु ज़ोनल/सेक्टर मजिस्ट्रेटों के क्षेत्र भ्रमण हेतु 08 अप्रैल 2021 को कलेक्ट्रेट परिसर बहराइच में वाहन स्वामियों को वाहन/चालक सहित उपस्थित होना था। परन्तु उक्त वाहन 09 अप्रैल 2021 की पूर्वान्ह तक निर्धारित स्थान पर उपस्थित नहीं हुए जिससे निर्वाचन कार्य में व्यवधान उत्पन्न हुआ। वाहन स्वामियों द्वारा वाहन को नियत तिथि पर उपलब्ध न कराना जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 160 का उल्लंघन है एवं उत्तर प्रदेश पंचायतराज अधिनियम, 1947 की धारा-12 ख,ग,क (1) (ख) एवं उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 264घ (1) (ख) में विनिर्दिष्ट नियमों की अवहेलना है।

ए.आर.टी.ओ. सिंह ने बताया कि वाहन उपलब्ध न कराये जाने पर वाहन सं. यूपी 40टी 1004 के वाहन स्वामी एवं वाहन चालक मूल चन्द्र गुप्ता, यूपी 40टी 0951 के स्वामी हरीश चन्द्र व चालक दिनेश कुमार, यूपी 40टी 3288 के स्वामी एवं चालक निसार, यूपी 40टी 2420 के स्वामी गया प्रसाद व चालक प्रकाश, यूपी 40टी 0201 के स्वामी विनय कुमार व चालक अजय कुमार, यूपी 40टी 9072 के स्वामी भगवानदीन व चालक दिनानाथ कौशल, यूपी 42टी 7932 के स्वामी जाबिर व चालक शरीफ, यूपी 45डी 4691 के स्वामी बब्बन सिंह व चालक लज्जाराम, यूपी 34टी 0318 के स्वामी सै. अब्बास हुसैन व चालक सुरेश कुमार तथा यूपी 40टी 1138 के स्वामी फारूक खाॅन व चालक जान बाबू खाॅन के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 160 के उल्लंघन में 16 अप्रैल 2021 को जनपद के विभिन्न थानो में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करायी गयी है।

ए.आर.टी.ओ.  सिंह ने सचेत किया है कि जिन वाहन स्वामियों एवं चालकों को जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी द्वारा निर्गत अधिग्रहण आदेश जारी हुआ है, वह अंकित तिथि, समय एवं स्थान पर वाहन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा निर्वाचन कार्य में असहयोग मानते हुए सम्बन्धित के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जाएगी।

जनपद के 37 अलग-अलग स्थान घोषित किये गये कन्टेनमेन्ट ज़ोन

बहराइच : जनपद के तहसील सदर बहराइच अन्तर्गत मोहल्ला काजीपुरा दक्षिणी व गुदड़ी, तहसील नानपारा अन्तर्गत ग्राम बख्तावर व शादीगांव, तहसील मिहींपुरवा (मोतीपुर) के ग्राम ककरहा, गुरूद्वारा मिहींपुरवा, टीचर कालोनी व सुजौली, तहसील कैसरगंज अन्तर्गत ग्राम नेवासी, बाघाजोत करमुल्लापुर, शीतलपुरवा खरगापुर, बनियनपुरवा मीरपुर कोनिया, बरूहा जरवल रोड, पूर्वी बाज़ार जरवल रोड, अली नगर, मीरगंज, मोहल्ला चैक, हरचन्दा व बंगरेपुरवा में 01-01 व्यक्ति तथा तहसील मिहींपुरवा (मोतीपुर) अन्तर्गत ग्राम गुलालपुरवा व पुराना बस अड्डा तथा तहसील कैसरगंज के ग्राम चुरईपुरवा में 01 से अधिक व्यक्तियों के पीड़ित/संक्रमित पाये जाने के फलस्वरूप जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सम्बन्धित क्षेत्र को कन्टेनमेन्ट ज़ोन घोषित करते हुए तत्काल प्रभाव से कोविड-19 के फैलाव को रोकने एवं बचाव व नियंत्रण किये जाने के उद्देश्य से सम्बन्धित क्षेत्रों तथा उसके आस-पास के क्षेत्र को निर्धारित प्रोटोकाल के अनुसार 16 अप्रैल 2021 को रात्रि 08ः00 बजे से अग्रिम आदेश तक अस्थायी रूप से सील किये जाने एवं सम्पूर्ण क्षेत्र में प्रवेश एवं निकास तथा वाहनों के संचालन को अपरिहार्य स्थिति को छोड़कर प्रतिबन्धित किये जाने के आदेश जारी किये गये हैं।

इसी प्रकार तहसील सदर बहराइच अन्तर्गत मो. चिक्कीपुरा व ग्राम कटघराकलाॅ, तहसील महसी के ग्राम पण्डितपुरवा, तहसील नानपारा के ग्राम मानिकपुर, बौण्डी शिवपुर, इकघरा, पटना व गोपालपुर, तहसील कैसरगंज के ग्राम दतौली, चैबेपुरवा, धरमपुर खास, पासिनपुरवा भंगहा व भेड़ीयारी नेवासी में 01-01 व्यक्ति तथा तहसील महसी के ग्राम धीरनदासकुट्टी व तहसील नानपारा के ग्राम बरदहा बाज़ार में 01 से अधिक अधिक व्यक्तियों के पीड़ित/संक्रमित पाये जाने के फलस्वरूप जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सम्बन्धित क्षेत्र को कन्टेनमेन्ट ज़ोन घोषित करते हुए तत्काल प्रभाव से कोविड-19 के फैलाव को रोकने एवं बचाव व नियंत्रण किये जाने के उद्देश्य से सम्बन्धित क्षेत्रों तथा उसके आस-पास के क्षेत्र को निर्धारित प्रोटोकाल के अनुसार 17 अप्रैल 2021 को रात्रि 08ः00 बजे से अग्रिम आदेश तक अस्थायी रूप से सील किये जाने एवं सम्पूर्ण क्षेत्र में प्रवेश एवं निकास तथा वाहनों के संचालन को अपरिहार्य स्थिति को छोड़कर प्रतिबन्धित किये जाने के आदेश जारी किये गये हैं।

उक्त अवधि में निर्धारित प्रोटोकाल के अनुसार सम्बन्धित ग्राम/मोहल्लों में रहने वाले समस्त व्यक्ति अपने-अपने घरों (इन्डोर) में ही रहेंगे। इस आदेश का उल्लंघन उपरोक्त अधिसूचना के प्रस्तर-15 में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार भा.द.सं. की धारा-188 के अधीन दण्डनीय अपराध माना जायेगा। गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कन्सालीडेटेड गाईड लाइन्स के क्रम में मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के आदेशानुसार जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कन्टेनमेन्ट ज़ोन के लिए नोडल अधिकारी/सहायक नोडल अधिकारी तथा नोडल पुलिस अधिकारी व सहायक नोडल पुलिस अधिकारियों की तैनाती की गयी है। कोविड-19 के संक्रमण का एकल प्रकरण होने के फलस्वरूप 25 मीटर रेडियस तथा उससे अधिक संक्रमण के प्रकरण पाये जाने पर कन्टेनमेन्ट ज़ोन का दायरा 50 मीटर रेडियस का होगा।

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