फतेहपुर : नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने के मामले में जेल में निरुद्ध आरोपित के जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवायी करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट मो. अहमद खां ने अर्जी मंजूर करते हुए एकएक लाख रुपये के मुचलके पर रिहा करने के निर्देश दिये हैं। मालूम हो कि बिन्दकी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला ने बिन्दकी कोतवाली में दी गयी तहरीर पर में बताया था कि 11 अगस्त की दोपहर 17 वर्षीय बेटी को नूर आलम पुत्र लल्लू के कहने पर सलमान पुत्र निजाम बहला फुसलाकर ले गया।
खोजबीन के बाद भी वह नहीं मिली। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपित सलमान के खिलाफ धारा 363 / 366 आईपीसी एवं 7/8 पाक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर युवक को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। आज जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवायी करते हुए विशेष न्यायाधीश ने अधिवक्ता सै. नाजिश रजा की दलीलों व उपलब्ध कराये गये साक्ष्यों को पर्याप्त मानते हुए आरोपित का एक लाख रुपये के व्यक्तिगत बंधक पत्र एवं सामान्य राशि की दो प्रतिभूत प्रस्तुत कर सत्यापन के उपरांत शर्तों के आध जमानत पर रिहा करने के निर्देश दिये हैं।