
लखनऊ:लखनऊ में नक्शे के विपरीत बने अपार्टमेंट गिराए जाएंगे। इन सभी में एलडीए ने 14 दिनों का नोटिस चस्पा कर दिया है। इसके बाद बुलडोजर चलना शुरू हो जाएगा। हाईकोर्ट के आदेश पर इन्हें गिराया जा रहा है। इनका निर्माण वर्ष 2009 से 2012 के बीच में हुआ था। बिल्डरों ने नियम कानून ताख पर रखकर इनका निर्माण कराया।
*देखें सूची *
– नजमी राजा बाजार रस्तोगी टोला चौक,
– अब्बास प्रकाश सिनेमा के पीछे नक्खास,
– मारुफ खां बाल्दा रोड गहना गार्डेन चौक
– बिलकिस बानो चौक
– फैज़ अहमद बुनियाद बाग सहादतगंज
– अनीश व जमशेद शीश महल ठाकुरगंज
– नूरजहां नेपियर रोड दो हरदोई रोड ठाकुरगंज
– अनीस व जमशेद शीश महल सहादतगंज
– अहमद अली तंबाकू वाले अब्दुल अजीज रोड चौक
– अनवर भाई अब्दुल अजीज रोड चौक
– ताज आर हिना सैयद मेहंदी अब्बास, आगामीर वजीरगंज
– अरशद भांदेवा सेंट जूलियस स्कूल के पास बाजार खाला
– आमिर, जहरा कॉलोनी आइसक्रीम फैक्ट्री के सामने ठाकुरगंज
– मुसर्रत हुसैन हुसैनाबाद शीश महल
– सबा आब्दी शीश महल ठाकुरगंज
– सिटी स्क्वायर तुलसीदास मार्ग चौक
– हरि कपूर मनोहर नगर कॉलोनी सरफराजगंज
– मंजूश्री अपार्टमेंट तहसीन गंज चौराहा
– ताज एनक्लेव कंपलेक्स तुलसीदास मार्ग चौक
– रफत हरदोई रोड ठाकुरगंज
– अब्बास अपार्टमेंट तुलसीदास मार्ग
– अजमत नादान महल रोड
– रियाज तायल बिहार हैदरगंज तिराहा
– डॉ शकील तायल बिहार हैदरगंज
शहर के अलग-अलग इलाकों में अवैध रूप से बने 83 अपार्टमेंट जमींदोज़ किए जाएंगे।
एलडीए ने अपार्टमेंट में रहने वालों को 15 दिन में फ्लैट खाली करने का नोटिस जारी किया है। ये अपार्टमेंट पिछले करीब 20 वर्षों के दौरान बने हैंहालांकि, जिम्मेदारों ने मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया था। अवैध अपार्टमेंट चिह्नित करने का काम साल 2012 में जनहित याचिका दायर होने के बाद 2014 में शुरू हुआ था।
उस समय सूची तो बनी, लेकिन ध्वस्तीकरण नहीं किया गया। कागजी खानापूर्ति के लिए उदयगंज स्थित क्ले स्कवायर अपार्टमेंट में कुछ हिस्से को तोड़ा भी था। अब विभूति खंड में अवैध निर्माण के मामले में हाई कोर्ट की सख्ती के बाद एलडीए हरकत में आया है
अवैध निर्माण को लेकर हाई कोर्ट की सख्ती के बाद एलडीए के अधिकारी सक्रिय हुए हैं। बिना नक्शा पास करे अवैध रूप से बने 81 अवैध अपार्टमेंट जमींदोज करने के लिए चिह्नित किया गया है। इन्हें तोड़े जाने को लेकर पहले भी आदेश हो चुके हैं। ज्यादातर आदेश साल 2002 के हैं।
हाई कोर्ट की फटकार के बाद एलडीए शहर में बनी कमर्शियल बिल्डिंगों के नक्शे की दोबारा जांच करेगा। जांच में देखा जाएगा कि नक़्शे के अनुसार निर्माण किया गया है या नहीं। शुरुआत गोमती नगर विभूतिखंड से होगी। एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार ने अपर सचिव की अध्यक्षता में इसके लिए कमेटी बना दी है। जिस बिल्डिंग के अवैध निर्माण मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने आदेश दिया है उसके निर्माण की जांच भी बुधवार को अफसरों ने मौके पर जाकर की। एक महीने में विभूति खंड में बनी बिल्डिंग की जांच पूरी कर रिपोर्ट तैयार करनी होगी। उसके बाद अलग-अलग चरण में शहर के अन्य इलाकों की बिल्डिंग की भी जांच होगी। गोमती नगर में पिकअप भवन के पास बनी जिस कमर्शियल कॉम्पलेक्स के अवैध निर्माण मामले को लेकर हाई कोर्ट ने जांच का आदेश है दिया उसमें आगे और पीछे दोनों तरफ का सेट बैक मानचित्र के तहत नहीं है। बिल्डिंग बनाने वाले ने एलडीए से मानचित्र पास कराया है, लेकिन निर्माण उसके अनुरूप नहीं है।
एक महीने में विभूति खंड में बनी बिल्डिंग की जांच पूरी कर रिपोर्ट तैयार करनी होगी। उसके बाद अलग-अलग चरण में शहर के अन्य इलाकों की बिल्डिंग की भी जांच होगी। गोमती नगर में पिकअप भवन के पास बनी जिस कमर्शियल कॉम्पलेक्स के अवैध निर्माण मामले को लेकर हाई कोर्ट ने जांच का आदेश है दिया उसमें आगे और पीछे दोनों तरफ का सेट बैक मानचित्र के तहत नहीं है। बिल्डिंग बनाने वाले ने एलडीए से मानचित्र पास कराया है, लेकिन निर्माण उसके अनुरूप नहीं है।