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आईआरसीटीसी घोटाले में सीबीआई ने की तेजस्वी यादव की जमानत रद्द करने की मांग

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आईआरसीटीसी घोटाला मामले में सीबीआई ने बिहार के उप-मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की जमानत रद्द कराने के लिए अदालत का रुख किया है। सीबीआई ने अदालत में याचिका दायर कर तेजस्वी यादव की जमानत रद्द करने की मांग की है। राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल की अदालत ने सीबीआई की याचिका पर तेजस्वी यादव को नोटिस जारी किया है।

सीबीआई का कहना है कि तेजस्वी यादव जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। अदालत ने तेजस्वी यादव से पूछा है कि सीबीआई की याचिका को देखते हुए क्यों न उनकी जमानत रद्द कर दी जाए। हालांकि, अभी अदालत ने यादव को जवाब देने के लिए तलब किया है। ज्ञात रहे कि आईआरसीटीसी घोटाले में अभी तेजस्वी यादव जमानत पर हैं और बिहार के उप-मुख्यमंत्री पद पर हैं।

सीबीआई ने आईआरसीटीसी होटल घोटाला मामले में सुनवाई में तेजी लाने की मांग की, जिसमें पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बिहार के वर्तमान उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और 11 अन्य लोगों को एजेंसी की चार्जशीट, इकोनॉमिक टाइम्स में प्रतिवादी के रूप में नामित किया गया था। की सूचना दी

तेजस्वी यादव आईआरसीटीसी घोटाला मामले में आरोपी हैं। इस मामले में वो जमानत पर चल रहे हैं। सीबीआई मामले की जांच कर रही है। अब सीबीआई ने अदालत दलील पेश की है कि यह एक गंभीर मामला है। यादव मामले की जांच को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए उनकी जमानत रद्द कर दी जाए, ताकि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो सके। सीबीआई ने याचिका में यह भी कहा कि तेजस्वी यादव के बाहर रहने से इस मामले के कई गवाह प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे में यादव को दी गई राहत को रद्द कर दिया जाए।

यह भी बता दें कि आईआरसीटीसी घोटाले में सीबीआई ने 14 लोगों को आरोपी बनाया है. इन सभी लोगों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई है. यही नहीं इस मामले की जांच सीबीआई के साथ-साथ ईडी भी कर रही है. इस मामले में लालू प्रसाद यादव का परिवार पूरी तरह से घिर चुका है. चार्जशीट में पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव का नाम भी शामिल है

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