उन्नाव : सहायक श्रमायुक्त डा0 हरिश्चन्द्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि श्रम विभाग के तत्वाधान में उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित कन्या विवाह सहायता योजना के अन्तर्गत मण्डलीय सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन आगामी 15 मार्च को लखनऊ में आयोजित किया जा रहा है। जिससे आम जन मानस को उक्त कार्यक्रम की जानकारी हो सके तथा पात्र लाभार्थी आवेदन कर लाभान्वित हो सके।
उन्होंने बताया कि समारोह में लखनऊ मण्डल के समस्त जिलों लखनऊ, उन्नाव, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, रायबरेली व हरदोई में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की पुत्रियों यदि पंजीकृत श्रमिक स्वयं महिला है, तो उसकी स्वयं की शादी के लिए बोर्ड द्वारा रू0 75000 (पचहत्तर हजार रूपये) का अनुदान दिया जायेगा। सामूहिक विवाह में सम्मिलित होने हेतु कन्या की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक तथा वर (लड़के) की उम्र 21 वर्ष या उससे अधिक होना अनिवार्य है तथा श्रमिक का कम से कम 100 दिन पहले अर्थात दिसम्बर, 2020 के पूर्व का पंजीकरण होना आवश्यक है।
उन्नाव के पंजीकृत श्रमिकों से अपील है कि जिन श्रमिकों का पंजीयन दिसम्बर 2020 के पहले हो चुका हैं और उनकी पुत्री की उम्र 18 वर्ष से अधिक है, तो वे मण्डलीय सामूहिक समारोह के माध्यम से वर-वधू के विवाह बन्धन में बन्धने हेतु अपना आवेदन पत्र दिनांक 07.03.2021 के पूर्व कार्यालय सहायक श्रमायुक्त, उन्नाव अथवा संबंधित ब्लाक के खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय में जमाकर योजना का लाभ उठायें।