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फ्लाइट में दिव्यांग को नहीं बैठाने के मामले में इंडिगो एयरलाइन पर 5 लाख जुर्माना

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दिव्यांग बच्चे को सवार होने से इनकार करने पर इंडिगो एयरलाइन पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह मामला 7 मई को रांची हवाई अड्डे का है। साथ ही इंडिगो एयरलाइंस को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। 7 मई को इंडिगो ने रांची से हैदराबाद जा रही फ्लाइट से एक दिव्यांग बच्चे को उतार दिया था। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। बाद में एयरलाइंस ने बताया कि बच्चा फ्लाइट में चढ़ने से डर रहा था, उसकी स्थिति और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एयरलाइंस ने यह फैसला लिया था।

7 मई को दिव्यांग बच्चा अपने माता-पिता के साथ रांची से हैदराबाद के लिए फ्लाइट पकड़ने के लिए रांची एयरपोर्ट पर आया था। इस दौरान उसे इंडिगो की रांची-हैदराबाद उड़ान में चढ़ने से रोक दिया गया। बच्चे के माता-पिता हवाई कंपनी के कर्मचारी से लाख मिन्नतें करते रहे, लेकिन वह टस से मास नहीं हुआ। मामले की गंभीरता देखते हुए सह यात्रियों ने भी फ्लाइट में सहयोग का भरोसा कंपनी के कर्मियों को दिलाया, लेकिन कर्मी ने बच्चे को फ्लाइट में चढ़ने की इजाजत नहीं दी। कंपनी के कर्मी का दावा था कि बच्चा असहज महसूस कर रहा था और डरा हुआ था। इसके बाद माता-पिता भी फ्लाइट में नहीं चढ़े।

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