शौचालय निर्माण में अनियमितिता बरते जाने पर तीन गावों के ग्राम प्रधानों एवं पंचायत सचिवों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के दिए निर्देश
सीतापुर : दिनांक 04 दिसम्बर 2020 (सू0वि0) जिला ग्रामोद्योग अधिकारी आर0के0 श्रीवास्तव ने सूचित किया है कि उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, सीतापुर के जो भी जिन्होंने विभाग से सी0बी0सी0 में ऋण लिया है और बकायेदार है और यदि अपना बकाया धन एकमुश्त जमा करते हैं तो ऐसे उद्यमियों को एकमुश्त समाधान योजना के अन्तर्गत ब्याज माफी का लाभ प्रदान किया जायेगा। इच्छुक बकायेदार उद्यमी किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय जिला ग्रामोद्योग अधिकारी, उ0प्र0खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड क0नं0 126, 127 विकास भवन सीतापुर से सम्पर्क कर एकमुश्त समाधान योजना लाभ पाने हेतु मूल धन जमा कर लाभ उठा सकते है सुविधा दिनांक-31 दिसम्बर 2020 तक प्रभावी होगी।