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वार्षिक रिटर्न दाखिल करने के अन्तिम तिथि 31 मई, रिटर्न दाखिल करने के पश्चात होगा लाइसेंसों का नवीनीकरण

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विभिन्न श्रेणी की इकाईयों के लिए वार्षिक रिटर्न दाखिल करने के अन्तिम तिथि 31 मई
रिटर्न दाखिल करने के पश्चात होगा लाइसेंसों का नवीनीकरण
बहराइच 27 मई। सहायक आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि प्रदेश के आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के आदेश एवं जिलाधिकारी मोनिका रानी के निर्देशानुसार जिले के समस्त विनिर्माण प्रतिष्ठानों के प्रोप्राईटर/डायरेक्टर/नामिनी को वित्तीय वर्ष 2022-23 का वार्षिक रिटर्न (डी-1 प्रारूप) में 31 मई 2023 के पूर्व फोस्कोस के माध्यम से दाखिल करना अनिवार्य होगा। वार्षिक रिटर्न के अन्तर्गत विनिर्माण (राईस मिलर, आटा मिलर, नमकीन, कचरी, बेवरेजेज, मिल्क, पेय जल पैकेजिंग व अन्य) रिलेबलर, रिपैकर, निर्यातक श्रेणी के प्रतिष्ठान आच्छादित होंगें। विभागीय वेबसाइट फोस्कोस डाट एफएसएसएआई डाट जीओवी डाट इन पर रिटर्न केवल ऑनलाइन दाखिल किये जा सकेंगे।
सहायक आयुक्त श्री शर्मा ने बताया कि अलग-अलग प्रतिष्ठानों के लिए अलग-अलग रिटर्न दाखिल किया जायेगा। वार्षिक रिटर्न ईमेल व व्यक्तिगत रूप से प्रेषित किये जाने पर स्वीकार नहीं किये जायेगे। वार्षिक रिटर्न निर्धारित अन्तिम अन्तिम तिथि 31 मई 2023 के पश्चात दाखित किये जाने की स्थिति में प्रतिदिन रू. 100=00 का विलम्ब शुल्क भी ऑनलाइन देय होगा। जबकि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अधिकतम बिलम्ब शुल्क वार्षिक लाईसेंस शुल्क का 05 गुना देय होगा। विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए हेल्प लाइन नम्बर 1800112100 अथवा ई-मेल हेल्पडेस्क डाट फोस्कोस डाट एफएसएसएआई डाट जीओवी डाट इन पर सर्च किया जा सकता है। श्री शर्मा ने यह भी बताया कि वार्षिक रिटर्न दाखिल किये बिना लाइसेंसों का नवीनीकरण नहीं हो सकेगा।

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