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अब बेटियों को भी बेटों के बराबर पिता की संपत्ति पर होगा अधिकार

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फतेहपुर : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फतेहपुर के तत्वावधान में विधिक साक्षरता शिविर एवं विधिक साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन बिंदकी तहसील सभागार में संपन्न हुआ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपजिलाधिकारी दिल्ली के विजय शंकर तिवारी ने वरासत के मामलों को लेकर बताया कि विरासत कानून में काफी बदलाव हुआ है और अब बेटियों का भी पिता की संपत्ति पर बेटों के बराबर हक है। बेटियों के बराबरी के हक को लेकर समाज में जागरूकता पैदा करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि  9 सितंबर 2005 को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला करते हुए कहा है कि बेटी भी पैतृक संपत्ति में अधिकार हिंदू उत्तराधिकार (संबोधन) अमेंडमेंट एक्ट 2005 के तहत वह अपने पिता की संपत्ति में अपने हिस्सेदारी का दावा कर सकती है। अगर पिता की मृत्यु 9 सितंबर 2005 के पहले हो गई है तो बेटी का पैतृक संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होगा।

इस संशोधित कानून के तहत हो अगर बेटी की मौत हो जाती है तो उसके पिता की संपत्ति में उसके बच्चे अपने नाना की पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी का दावा कर सकते हैंइस मौके पर विधिक सेवा प्राधिकरण की पूर्णकालिक सचिव अनुराधा शुक्ला ने बताया कि बहुत से मामले लंबे समय तक चलते हैं इसलिए ऐसे मामलों में प्रार्थना पत्र के माध्यम से अपनी समस्या को उन तक पहुंचाएं जिससे उनकी समस्याओं का सही समय पर और सही तरीके से निराकरण किया जा सके। उन्होंने अनुरोध किया कि सभी लोग इस बात को लोगों के बीच शेयर करें और उन्हें जागरूक करें जिससे समय रहते उन्हें लाभ मिल सके।

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