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परमिट धारक अपने अधिकार पत्र का करा लें नवीनीकरण

-आयुक्त सभागार में सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की हुई बैठक

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अयोध्या। मंडलायुक्त गौरव दयाल की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार में सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, अयोध्या की बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट अयोध्या/सदस्य नितीश कुमार, उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र), लखनऊ/सदस्य द्वारा श्री संजय सिंह, सचिव सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण/सम्भागीय परिवहन अधिकारी उपस्थित रहे। मण्डलायुक्त/अध्यक्ष ने माह अगस्त 2022 से 30 नवम्बर 2022 तक किए गए कार्यों का विवरण, मोटरवाहन अधिनियम 1988 की धारा 72 के अन्तर्गत व उ0प्र0 मोटरयान नियमावली 1998 के नियम-124 के अन्तर्गत कृत कार्यवाही का अवलोकन/अनुमोदनार्थ किया गया। मोटर गाड़ी अधिनियम 1988 की धारा-86 के अधीन जिन परमिट धारकों ने अपने-अपने भार वाहनों के परमिट (नेशनल परमिट) के लिये अधिकार पत्र समाप्ति के पश्चात् प्राप्त नहीं किया गया था। ऐसे कुल 152 परमिट धारकों में से नोटिस के उपरान्त 60 प्रकरण निस्तारित हो चुके हैं, शेष 92 के प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किये गये। शेष के सम्बन्ध में सचिव सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, अयोध्या पुनः एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से ऐसे परमिट धारकों को अन्तिम अवसर प्रेस विज्ञप्ति छपने से 15 दिन तक के लिए प्रदान की गयी है। परमिट धारक अपने अधिकार पत्र को नवीनीकरण करा लें अन्यथा निर्धारित अवधि के पश्चात् परमिट स्वतः समाप्त हो जायेगा। भारत सरकार द्वारा अधिकृत टेस्टिंग एजेंन्सियों द्वारा अनुमोदित मॉडल बेस व वैरिएण्ट की वाहनों में सीएनजी किट को रिट्रोफिटमेंट सेंटर हेतु अधिकृत किये जाने पर विचार किया गया। विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा कारवाह रेट्रोफिटिंग एण्ड वॉशिंग सेन्टर, बाराबंकी को अनुमोदन प्रदान किया गया है।

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