प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के सूचना तकनीकी राज्यमंत्री व कानपुर देहात के सिकंदरा से विधायक अजीत सिंह पाल के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा चुनाव या मतगणना में गड़बड़ी के आरोपों को साबित करने की जिम्मेदारी याची की है, जो वह साबित नहीं कर सकीं। कोर्ट ने याचिका को बलहीन मानते व खारिज करते हुए कहा चुनाव में कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया गया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह ने सीमा सचान की चुनाव याचिका पर दिया है। सपा प्रत्याशी सीमा सचान ने ईवीएम में गड़बड़ी सहित कई आरोप लगाते हुए सिकंदरा विधानसभा सीट से 2017 में उनके निर्वाचन को रद्द करने की मांग की थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 22 फरवरी को फैसला सुरक्षित कर लिया था, जो बुधवार को पारित किया गया।