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जनपद में धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू

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बहराइच:  वर्तमान समय में राज्य सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन्स का अनुपालन कराते हुए दशहरा (महानवमी/विजयदशमी), महर्षि बाल्मीकि जयन्ती, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैय्यादूज, चित्रगुप्त जयन्ती, छठ पूजा पर्व, गुरूनानक जयन्ती (कार्तिक पूर्णिमा) इत्यादि त्यौहारों, विभिन्न शिक्षण संस्थाओं द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाओं को सकुशल एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न के मद्देनज़र जनपद बहराइच के समस्त सीमा क्षेत्र में विधि व्यवस्था एवं लोक परिशान्ति सहित लोक व्यवस्था व जनसुरक्षा कायम रखने के उद्देश्य से अपर जिला मजिस्टेªट मनोज द्वारा दं.प्र.संहिता, 1973 की धारा-144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी है।
अपर जिला मजिस्टेªट अवधेश कुमार मिश्र द्वारा जारी आदेश के समस्त 28 प्रस्तर 14 अक्टूबर 2023 से 30 नवम्बर 2023 तक जनपद बहराइच के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में निवास करने वाले तथा जनपद की सीमा में प्रवेश करने वाले समस्त व्यक्तियों पर प्रभावी रहेगा। इन आदेशों का अथवा इनके किसी भी अंश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

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