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SC ने कहा-NTA पेपर लीक वाले सेंटर्स की जानकारी दे

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NEET UG 2024: मेडिकल एंट्रेस परीक्षा NEET-2024 विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार, 8 जुलाई को सुनवाई जारी है। आज पता चल सकता है कि री-एग्जाम सभी स्टूडेंट्स के लिए होगा या नहीं।

अदालत अभी रि-एग्जाम से जुड़ी याचिका पर सुनवाई कर रही है। CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने पूछा, ‘किस आधार पर रीएग्‍जाम की मांग कर रहे हैं?

सीनियर एडवोकेट नरेंद्र हुड्डा, ‘अगर सिस्टम लेवल पर गलती पाई जाती है, तो पूरी परीक्षा की पवित्रता से समझौता होगा। गलत तरीकों से रैंक लाने वालों की पहचान नहीं हो पा रही है।’ सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘हम ऐसे एक भी कैंडिडेट को आगे नहीं बढ़ने देंगे जिसने गलत तरीकों का इस्‍तेमाल किया है।’

CJI ने कहा, ‘ये साफ है कि पेपर लीक हुआ है। सवाल ये है कि इसका दायरा कितना बड़ा है। ये समझना जरूरी है कि पेपर लीक कितना व्यापक है? सिर्फ दो लोगों की गड़बड़ी की वजह से पूरा एग्जाम कैंसिल नहीं किया जा सकता। हम ये जानना चाहते हैं कि NTA और सरकार ने अब तक पेपर लीक के आरोपियों को पहचानने के लिए क्या कदम उठाए हैं।’

38 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई कर रहा है सुप्रीम कोर्ट
अदालत 38 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई कर रहा है। इनमें से 34 याचिकाएं स्टूडेंट्स, टीचर्स और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने दायर की हैं, जबकि 4 याचिकाएं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने लगाई हैं। 50 से ज्यादा रि-एग्जाम के खिलाफ याचिका लगाई है।

5 मई को हुई थी NEET, 24 लाख छात्र बैठे थे
इस साल 5 मई को नीट परीक्षा हुई थी। 571 शहरों के 4,750 परीक्षा केंद्रों पर लगभग 24 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। लेकिन यह परीक्षा एग्जाम के पहले ही विवादों में आ गई थी।

पेपर लीक और 1563 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क देने के बाद कई छात्रों ने धांधली और गड़बड़ी का आरोप लगाया था। इसे लेकर कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए। विपक्षी दलों ने संसद में यह मुद्दा उठाया।

सरकार ने सफाई दी। इस बीच राज्यों के हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा छात्रों ने खटखटाया।

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