प्रदेश : की राजधानी लखनऊ में एक दिसंबर तक धारा-144 लागू रहेगी। यह फैसला राजनीतिक दलों के धरने, प्रदर्शन के साथ-साथ कोरोना वायरस का प्रभाव बढ़ने को देखते हुए लिया गया है। साथ ही आदेश दिया गया है कि शादी समारोह व अन्य आयोजनों के लिए कमिश्नरेट से अनुमति लेनी होगी। पुलिस कमिश्नर, लखनऊ डी.के.ठाकुर के निर्देशानुसार संयुक्त पुलिस आयुक्त, कानून एवं व्यवस्था ने बुधवार को ये आदेश जारी किया। इसमें कहा किया है कि उत्तर प्रदेश विधानपरिषद की खंड स्नातक और खंड शिक्षक चुनाव और काउंटिंग के मद्देनजर निषेधाज्ञा बढ़ाने का फैसला लिया गया है। इस दौरान राजनैतिक, सामाजिक और धार्मिक आयोजनों के लिए आवेदन करना होगा, जिसके बाद 100 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी जाएगी।
जेसीपी नवीन अरोरा के मुताबिक 23 नवंबर को कोरोना के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई थी। जिसके तहत सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग, सैनेटाइजेशन और फेस मास्क लगाना अनिवार्य है। नियम का उल्लघंन करने वालों के खिलाफ महामारी अधिनियम की धारा-188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही योगी सरकार ने प्रदेश में एस्मा भी लागू कर दिया है, जिसके तहत अब आगामी 6 महीनों तक प्रदेश में सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे। अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी नियम विरुद्ध तरीके से ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने के लिए सरकार स्वतंत्र होगी, उसकी बर्खास्तगी भी हो सकती है।।