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जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने शुक्रवार को खैराबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निरीक्षण किया।

 

सीतापुर : जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने शुक्रवार को खैराबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने चिकित्सालय में संक्रामक रोगी वार्ड, लैब कक्ष, पिड्रियाटिक रूम, मीटिंग हाल, रिकवरी कक्ष, शल्य कक्ष के साथ-साथ नई एक्सरे मशीनों का निरीक्षण किया। चिकित्सालय में स्थापित किये जा रहे नये कक्षों एवं बेडों का भी निरीक्षण किया तथा कार्यों को शीघ्र पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये। स्वच्छ पेयजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के जिलाधिकारी ने निर्देश दिये। चिकित्सालय में एवं परिसर में समुचित साफ-सफाई का प्रबंध करने के निर्देश देते हुये जिलाधिकारी ने कहा कि सेनेटाइजेशन कराया जाये। शौचालयों की भी स्वच्छता का समुचित प्रबंध करने हेतु निर्देशित किया।

जिलाधिकारी ने चिकित्सालय परिसर में निर्माणाधीन आक्सीजन प्लांट का भी निरीक्षण किया तथा कार्यों को पूरी गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिये। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि फायर आडिट भी समय से करा लिया जाये। उन्होंने आक्सीजन आपूर्ति हेतु प्रयोग में लायी जाने वाली पाईपों की गुणवत्ता भी देखी।  निरीक्षण के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा0 मधु गैरोला सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

सुधार ग्रह हरदोई जनपद सीतापुर में निरूद्ध किशोर अपचारी से वार्ता की गयी

सीतापुर : सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि मा० उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ व मा० जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष, महोदय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीतापुर के आदेश के अनुपालन में दिनांक 16.06. 2021 समय 12.30 बजे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीतापुर की सचिव सुदेश कुमारी द्वारा वीडियों कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से बाल सुधार ग्रह हरदोई जनपद सीतापुर में निरूद्ध किशोर अपचारी से वार्ता की गयी। किशोर अपराचारी राकेश से वार्ता की गयी जो धारा-376 मे लगभग 24 माह से बन्द है, मेरे द्वारा उससे पूछने पर बताया कि एक हफ्ते पहले मेरी मम्मी और पापा से बात हुई थी, और जब खाने के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि नास्ता कर चुके है व खाने का समय 01.00 बजे होता है। सचिव द्वारा उससे पूछा गया कि उसने नास्ते में क्या खाया है तो उसने बताया कि नास्ते में पराठा, चाय, लड्डू खाया है।

रिहाई के सन्दर्भ में सचिव महोदय से आग्रह किया गया। किशोर अपराचारी से अधिवक्ता के सन्दर्भ में वार्ता की गयी, उन सभी के द्वारा यह बताया गया कि सभी के पास अपने-अपने अधिवक्ता उपलब्ध है। केयर टेकर द्वारा बताया गया, कि सभी कमरों में एक एक टी0वी0 की व्यवस्था है। वीडियों कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से वाशरूम तथा शौचालय का निरीक्षण किया जो साफ नही पाया गया इसके लिए केयर टेकर को निर्देशित किया गया कि वह शौचालय प्रति दिन साफ सुथरा कराया जाये। रमाकान्त केयर टेकर से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये रसोई घर का भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय खाने में छोला, बरी, पोहा, मसूर दाल, बेशन, मूंग की दाल आदि स्टोर रूम में उपलब्ध पाया गया और हर महीने की 25 तारीख को ही राशन उपलब्ध हो जाता है। उन सभी किशोर अपचारियों के सन्दर्भ में नियमानुसार कार्यवाही हेतु सूची कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीतापुर को अविलम्ब प्रेषित करें।

शादी अनुदान योजनान्तर्गत जनपद स्तर पर स्वीकृत समिति की बैठक

सीतापुर : शादी अनुदान योजनान्तर्गत जनपद स्तर पर स्वीकृत समिति की बैठक विकास भवन सभागार, सीतापुर में आहूत की गयी। बैठक में अन्य पिछड़ा वर्ग की संसदीय समिति के चेयरमैन मा0 सांसद सीतापुर राजेश वर्मा जी ने शादी अनुदान योजना के व्यापक प्रचार प्रसार पर जोर दिया। समिति के उपाध्यक्ष, जनपद के मुख्य विकास अधिकारी अक्षत वर्मा जी ने मा० सांसद एवं अन्य मा0 विधायकगण का स्वागत करते हुए समिति की बैठक का संचालन सदस्य सचिव, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, सीतापुर  रवि शंकर गिरि को करने के लिए आदेशित किया।

सदस्य सचिव, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी  रवि शंकर गिरि द्वारा शादी अनुदान की पात्रता, शादी अनुदान हेतु आवश्यक सलंग्नक पत्रालेख जैसे कि आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, उम्र प्रमाण पत्र आदि शासनादेश के प्राविधान समिति के मा० सदस्यों के सामने प्रस्तुत किये। जिसमें पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) शादी अनुदान की पात्रता के अनुसार आवेदक की आय शहरी क्षेत्र हेतु रू0 56,480 तथा ग्रामीण क्षेत्र हेतु रू0 46,080 प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन तथा समाजवादी पेंशन पाने वाले आवेदको को आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नही होगी। विवाह हेतु किये गये आवेदन में पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या इससे अधिक होनी अनिवार्य है। पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिला अथवा विकलांग आवेदक को वरीयता प्रदान की जायेगी। एक परिवार से अधिकतम 02 पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान अनुमन्य होगा।

सदस्य सचिव, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, सीतापुर  रवि शंकर गिरि द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि शादी अनुदान योजना प्रथम आवत प्रथम पावत के सिद्धान्त से लाभार्थियों को शादी अनुदान के लाभ से लाभान्वित कराया जाता है। इस योजना का लाभ लेने हेतु आवेदक शादी की तिथि से 90 दिन पूर्व तथा 90 दिन बाद आवेदन कर सकता है तथा सत्यापन की प्रक्रिया सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी उपजिलाधिकारी के स्तर से की जाती है। सदस्य सचिव, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, सीतापुर  रवि शंकर गिरि द्वारा यह भी बताया गया कि पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिला अथवा विकलांग आवेदक को वरीयता देने का प्राविधान शासनादेश के अनुसार है।

जिलाधिकारी मुख्य विकास अधिकारी, सीतापुर के मार्गदशन में जनपद सीतापुर का वित्तीय वर्ष 2020-21 के लाभ हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पंसख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) आवंटित बजट का शतप्रतिशत लक्ष्य को पूर्ण किया गया तथा जनपद सीतापुर टॉप 10 में रहा। बैठक के दौरान मा0 सांसद सीतापुर  राजेश वर्मा, मुख्य विकास अधिकारी  अक्षत वर्मा, जिलाध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी रवि शंकर गिरि सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

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