प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समझौता करने के बाद भी बीवी का ख्याल न रखने के आरोप में अमरोहा के पेंटिकलां गांव के एक निवासी के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर उसे 25 फरवरी को हाजिर होने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सीजेएम अमरोहा से कहा है कि उससे 20 हजार रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व न्यायालय में हाजिर होने का आश्वासन लें। यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने शमा परवीन की याचिका पर दिया है। याची और विपक्षी साजिद अली (शौहर-बीवी) के बीच विवाद में समझौता हुआ कि शौहर उसकी देखभाल करेगा और साथ रहेगा लेकिन इसका पालन नहीं किया गया। इस पर याची ने हाईकोर्ट की शरण ली। कोर्ट ने दोनों को तलब किया लेकिन शौहर नहीं आया। इस पर कोर्ट ने वारंट जारी कर उसे तलब किया है।