देश की सर्वोच्च न्यायालय ने मोदी सरनेम’ केस में शुक्रवार को राहुल गांधी की सज़ा पर रोक लगा दी है.
2019 में राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर दिए एक बयान दिया था. जिसे लेकर बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी सूरत की निचली अदालत पहुंचे थे.
निचली अदालत ने राहुल गांधी को दो साल की सज़ा सुनाई थी. अदालत के इस फ़ैसले के 24 घंटे के बाद ही लोकसभा की उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई.
लोकसभा सचिवालय ने प्रतिनिधित्व अधिनियम का इस्तेमाल करते हुए नोटिस जारी कर राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी.
हालांकि फ़ैसले के ख़िलाफ़ राहुल गांधी गुजरात हाई कोर्ट गए लेकिन वहां भी उनकी सज़ा को बरकरार रखा गया.