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Work From Home व्यवस्था लागू की जाए।

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सीतापुर:  जिला मजिस्ट्रेट  विशाल भारद्वाज एवं पुलिस अधीक्षक आर0पी0 सिंह ने बताया कि अपर मुख्य सचिव, गृह (गोपन) अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन के पत्र दिनांक 03.05.2021 के माध्यम से शासनादेश दिनांक 29 अप्रैल 2021 के क्रम में पूर्व में दिनांक 04 मई 2021 की प्रातः तक लागू आंशिक कफ्यू को दिनांक 06.05.2021 की प्रातः 07.00 बजे तक लागू रखा जायेगा। इस दौरान सरकारी कार्यालयों में 50 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों की उपस्थिति न हो तथा शेष 50 प्रतिशत भी शिफ्ट में कार्यालय बुलाये जायें एवं यथासम्भव  Work From Home व्यवस्था लागू की जाए। उक्त के सम्बन्ध में निम्नलिखित दिशा-निर्देशों निर्गत किये गये हैं, जिसका अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया है।

उ0प्र0 सड़क परिवहन निगम के माध्यम से प्रदेश के बाहर कोई भी बस न भेजी जाए जिससे कि संक्रमण पर प्रभावी कार्यवाही की जा सके। बसों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, व सेनेटाइजर का प्रयोग एवं मास्क का प्रयोग अनिवार्य कर दिया जाए। आवश्यक दवा/सर्जिकल की दुकानें खुली रहेंगी। उद्योग पूर्व आदेशों के अंतर्गत खुले रहेंगे। केवल दैनिक उपयोग की दुकान जैसे सब्जी/फल/दूध/किराना इत्यादि की दुकानों को छोड़कर शेष दुकानें बन्द रहेंगी। सब्जी मंडी/फल मंडी में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन व मास्क व सेनेटाइजर की अनिवार्यता रहेगी।

5 मई 2021 से ग्रामों में कोरोना के लक्षणयुक्त व्यक्तियों की पहचान एवं लाइन लिस्टिंग का कार्य किया जायेगा एवं कोविड की दवाई (मेडिकल किट) भी वितरित की जाएगी। इस विशेष अभियान की जिलाधिकारी एवं मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रतिदिन समीक्षा की जायेगी। लक्षणयुक्त व्यक्तियों की पहचान के पश्चात उनकी टेस्टिंग करायी जायेगी। पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम का व्यापक प्रयोग कर कोरोना से बचाव के प्रति जागरूकता के संदेश प्रसारित किये जाये।

हाई रिस्क कैटेगरी यथा 60 वर्ष से ऊपर अथवा 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे अथवा गर्भवती महिलाओं एवं एक से अधिक बीमारी से ग्रसित अर्थात कम इम्यूनिटी के लोग बाहर न जाएं। सामान्यजन से अपील है कि अनावश्यक बाहर न जाये. यदि निकलें तो मास्क अनिवार्य रूप से पहनकर ही निकलें।  टीकाकरण अभियान यथावत चलता रहेगा परन्तु सोशल डिस्टेंसिंग व दो गज की दूरी व मास्क की अनिवार्यता टीकाकरण के समय आवश्यक होगी। निगरानी समितियों के माध्यम से ग्राम पंचायतों में क्वारंटाइन सेन्टर की स्थापना की जाये एवं जो भी व्यक्ति ग्राम के बाहर से आ रहे हैं, यदि होम क्वारंटाइन की घर में जगह नहीं है, तो क्वारन्टाइन सेन्टर में रखा जाये।  कन्टेनमेंट जोन में आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त अन्य सभी कार्य सख्ती से बाधित रखे जाए। प्रत्येक शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में फॉगिंग व सेनेटाइजेशन प्रतिदिन किया जाए।  उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि उक्त शासनादेश में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना/कराना सुनिश्चित करें।

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