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568 लाख रुपये से 1280 जोड़ों का कराया गया सामूहिक विवाह

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शादी अनुदान योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं सामान्य वर्ग के 2713 लाभार्थियों को 542.6 लाख का दिया गया अनुदान

 

अमेठी : मुख्यमंत्री के निर्देशन में समाज कल्याण विभाग द्वारा निर्धन, गरीब, असहाय एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना एवं शादी अनुदान योजना संचालित की गई है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना अंतर्गत प्रति जोड़े 51 हजार जिसमें 35000 कन्या के खाते में एवं 10000 वर-वधू को उपहार एवं 6000 आयोजन पर व्यय किए जाने का प्रावधान है। इसी प्रकार शादी अनुदान योजना में अनुसूचित जाति एवं सामान्य वर्ग को रु 20,000 की धनराशि दिए जाने का प्रावधान है

 

 

जिलाधिकारी अरुण कुमार के निर्देशन में जिला समाज कल्याण अधिकारी राजेश शर्मा ने बताया कि सामूहिक विवाह योजना अंतर्गत जनपद अमेठी में वर्ष 2017-18 से अब तक 1280 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न कराया जा चुका है, जिसमें 568 लाख का व्यय किया गया है। इसी प्रकार शादी अनुदान योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं सामान्य वर्ग के 2713 लाभार्थियों को 542.6 लाख का अनुदान दिया गया है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक द्वारा अपना पंजीकरण संबंधित विकास खंड कार्यालय, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत स्तर पर आवेदन किया जाता है तथा जांच उपरांत पात्र पाए जाने की स्थिति में जनपद स्तर, विकासखंड स्तर पर नियत तिथि पर समस्त पंजीकृत जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न कराया जाता है। उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए कन्या की उम्र 18 वर्ष एवं वर की उम्र 21 वर्ष से कम न हो, आवेदक का जाति प्रमाण पत्र एवं आय प्रमाण पत्र जिसकी वार्षिक आय रुपए 200000/- तक होनी चाहिए। कन्या का बैंक खाता, फोटो, आधार कार्ड एवं उम्र प्रमाण पत्र एवं वर का फोटो एवं उम्र प्रमाण पत्र अनिवार्य है

 

 

इसी प्रकार शादी अनुदान योजना अंतर्गत कन्या की उम्र 18 वर्ष एवं वर की उम्र 21 वर्ष से कम ना हो, आवेदक की जाति प्रमाण पत्र एवं आय प्रमाण पत्र जिसकी वार्षिक आय रुपए 46000 तक होनी चाहिए, आवेदक का बैंक खाता, फोटो, आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर की नकल अनिवार्य है। कन्या एवं वर का उम्र प्रमाण पत्र एवं वर-कन्या का संयुक्त फोटो, आवेदन की हार्ड कॉपी के साथ शादी कार्ड मूल रूप में संलग्न किया जाना अनिवार्य है।

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