भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों/विद्यालयों में दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत नियमित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/सामान्य वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र/छात्राओं को दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का वितरण प्रतिवर्ष बजट की उपलब्धता की सीमा तक नियमावली में निर्धारित प्राविधानों व वरीयताओं के अनुसार किया जाता है। प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर (केवल शासकीय (GOVT) एवं शासकीय सहायता प्राप्त (GOVT AIDED) संस्थान केवल अनुसूचित जाति/जनजाति एवं सामान्य वर्ग के लिये) स्थित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों/विद्यालयों एवं उनमें संचालित पाठ्यक्रमों आदि का विवरण केवल आनलाइन आवेदन कर मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने की अनिवार्य व्यवस्था वर्तमान में लागू है। अन्य प्रदेशों में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं सामान्य वर्ग के शासकीय (GOVT) एवं शासकीय सहायता प्राप्त (GOVT AIDED) शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों को ही वर्तमान में यह सुविधा प्रदान की गयी है। वर्ष 2020–21 में व्यवस्था निम्नवत् निर्धारित है: 1– छात्र अपने आवेदन की स्थिति जानने के लिये अथवा छात्रवृत्ति सम्बन्धी
किसी भी जानकारी हेतु अपने जनपद के जिला समाज कल्याण अधिकारी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग के लिये)/जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी (पिछडा वर्ग के लिये)/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी (अल्पसंख्यक वर्ग के लिये) से ही सम्पर्क करें। शिक्षण संस्थानों/विद्यालयों द्वारा मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने के लिये समय–सारिणी में निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत स्वयं आनलाइन आवेदन किया जायेगा। मास्टर डाटाबेस में शिक्षण संस्थानों एवं पाठ्यक्रमों आदि को सम्मिलित करने हेतु समय–सारिणी में निर्धारित समयावधि (वाहय प्रदेश हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि तक)के बाद कोई भी आनलाइन आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा। .
मास्टर डाटाबेस में वही शिक्षण संस्थान/विद्यालय सम्मिलित हो सकेंगे जिनको एवं जिनमें संचालित पाठ्यक्रमों की मान्यता/सम्बद्धता दिनांक 15 जुलाई 2020 तक प्राप्त हो चुकी होगी। मास्टर डाटाबेस में जिन शिक्षण संस्थानों/विद्यालयों के नाम पहले से शामिल हैं, उन्हें भी शैक्षणिक वर्ष 2020–21 हेतु अपने शिक्षण संस्थान से सम्बन्धित समस्त विवरण पूर्व में प्रदान किये गये लागिन आई0डी0 एवं पासवर्ड के माध्यम से आनलाइन भर कर मास्टर डाटाबेस में अद्यतन (Update) करते हुये डिजिटल हस्ताक्षर से लाक करना होगा। शिक्षण संस्थान अपने यहां असंचालित पाठ्यक्रम को लाक नहीं करेगें तथा नवीन पाठ्यक्रम को मास्टर डाटा में जोड़कर एवं सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क को अंकित कर डिजिटल हस्ताक्षर से लाक करेगें। शिक्षण संस्थान द्वारा शुल्क के सम्बन्ध में सुसंगत शासनादेश भी वेबसाइट पर यथास्थान अपलोड किया जायेगा। शिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य/निदेशक तथा नोडल अधिकारी का मोबाइल नम्बर ई–मेल. पैन नम्बर तथा आधार नम्बर भी वेबसाइट पर रजिस्टर करना अनिवार्य होगा। मास्टर डाटा में अंकित किये गये विवरण तथा अपलोड किये गये अभिलेखों का सत्यापन सम्बन्धित शिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य/ निदेशक तथा नोडल अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से किया जाना अनिवार्य होगा।
सभी संस्थान अपने यहां अध्ययनरत छात्र का अनिवार्य रूप से आधार नम्बर बनवाना एवं नामांकन संख्या (प्रथम वर्ष को छोडकर) उपलब्ध कराना सनिश्चित करेगें। कोई भी आवेदन बिना आनलाइन आधार सत्यापन के भरा नहीं जा सकेगा तथा आधार सीडेड बैंक खाता होने पर ही धनराशि का अंतरण सम्भव हो सकेगा। मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने के लिये समय–सारिणी में निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत मान्यता/सम्बद्धता प्राप्त नये शिक्षण संस्थानों/विद्यालयों को वेबसाइट के इंस्टीटयूट सेक्शन में जाकर स्वयं निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हये निर्धारित अवधि के अन्दर आनलाइन आवेदन करके जिला समाज कल्याण अधिकारी से लागिन एवं पासवर्ड प्राप्त
करना होगा। 8- प्रदेश के बाहर स्थित केवल शासकीय (GOVT) एवं शासकीय सहायता प्राप्त
(GOVT AIDED) शिक्षण संस्थानों को समय–सारिणी में निर्धारित अन्तिम तिथि तक समस्त अभिलेखों के साथ वेबसाइट पर उपलब्ध आवेदन पत्र में मांगी गयी सूचनाओं को निदेशक, समाज कल्याण को प्रेषित करना होगा एवं छात्रवृत्ति वेबसाइट पर निर्धारित. लागिन से स्वयं आनलाइन आवेदन कर मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होना होगा।
प्रदेश के बाहर स्थित केवल शासकीय (GOVT) एवं शासकीय सहायता प्राप्त (GOVT AIDED) शिक्षण संस्थानों को मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने के लिये लागिन आई0डी0 एवं पासवर्ड उनके द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र में अंकित ई मेल पर दिया जायेगा। संस्थायें आवेदन पत्र भरते समय सही और कार्यरत ईमेल एड्रेस ही दें।
लागिन एवं पासवर्ड प्राप्ति हेतु संयुक्त निदेशक/नोडल अधिकारी दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना (प्रदेश के बाहर) समाज कल्याण निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को निर्धारित प्रकिया अनुसार आवेदन करना होगा। वाहय प्रदेश स्थित संस्थान मास्टर डाटा में नाम सम्मिलित करने हेतु किसी भी समस्या के लिये दूरभाष संख्या 09621650064 (प्रातः 10.00 बजे से अपरान्ह 2.00 बजे तक) पर कार्यालय अवधि में सम्पर्क कर सकते हैं। प्रदेश के बाहर केवल शासकीय (GOVT) एवं शासकीय सहायता प्राप्त (GOVT AIDED) संस्थानों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग से सम्बन्धित छात्रों को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति देय है। प्रदेश के बाहर स्थित शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों को लागिन आई0डी0 एवं पासवर्ड प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र की हार्ड कापी समस्त अभिलेखों के साथ रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट से तथा आवेदन पत्र को स्कैन कर ई–मेल– dd.dir3.sw@dirsamajkalyan.in पर 31 अगस्त 2020 तक उपलब्ध करानी होगी। 10
प्रदेश के बाहर स्थित शासकीय (GOVT) एवं शासकीय सहायता प्राप्त (GOVT AIDED) सभी शिक्षण संस्थानों को लागिन आई डी एवं पासवर्ड मिलते ही समय–सारणी में निर्धारित अन्तिम तिथि तक अपने शिक्षण संस्थान की समस्त सूचनाएं एवं सक्षम स्तर से निर्धारित फीस स्ट्रक्चर निर्धारित पोर्टल पर आनलाइन भर कर एवं यथास्थान उसकी स्कैन कापी अपलोड करके उसे लाक करना होगा। मास्टर डाटाबेस में उक्त प्रकिया अनुसार जिन शिक्षण संस्थानों/विद्यालयों का नाम निर्धारित तिथि तक सम्मिलित व डिजिटली हस्ताक्षरित होगा एवं सत्यापन/जांचोपरान्त सही पाया जायेगा, उन्हीं शिक्षण संस्थानों/विद्यालयों के संस्थागत दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत नियमित छात्रों को नियमावली के प्राविधानों एवं वरीयताओं के अन्तर्गत उपलब्ध बजट की सीमा तक दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति देय होगी। जनपद के बैंक, बैंक शाखाओं के नाम एवं उनके आई०एफ0एस0 कोड को मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित करने हेतु बैक मास्टर को अद्यतन करने के लिये एवं प्रेषित पाठ्यक्रमों के मास्टर डाटा में पाठ्यक्रम सम्मिलित करने, परिवर्तन करने या अन्य कार्यवाही हेतु जिला समाज कल्याण अधिकारियों को अपना अनुरोध निदेशक समाज कल्याण को निर्धारित अन्तिम तिथि तक प्रेषित करना होगा। मास्टर डाटा में बैंक, बैंक शाखा तथा आई0एफ0एस0 कोड एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में निदेशालय स्तर से अद्यतन (Update) कराया जायेगा। समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी तथा जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी यह सुनिश्चित करेगें कि उनके जनपद में स्थित कोई भी बैंक/बैंक शाखा/बैंक शाखा का आई0एफ0एस0 कोड मास्टर डाटा में छूटने न पाये। मास्टर डाटाबेस में नवीन संस्थाओं के सम्मिलित होने के लिए बाहय प्रदेश हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप एवं प्रदेश के भीतर एवं वाहय प्रदेश हेतु इंस्टीट्यूट सेक्शन में लिंक वेबसाइट https://scholarship.up.gov.in पर उपलब्ध है। छात्र अपने आवेदन पत्र की स्थिति वेबसाइट पर उपलब्ध स्टेटस आप्सन के सम्बन्धित वर्ष में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं जन्मतिथि डालकर जान सकते हैं।
छात्रों को आनलाइन आवेदन करने के लिये छात्रवृत्ति वेबसाइट पर आनलाइन डेमो वीडियो उपलब्ध है, जिससे छात्र सहायता ले सकते हैं। छात्रों की समस्याओं के समाधान के लिये ग्रीवान्स रिड्रेसल सिस्टम भी वेबसाइट पर उपलब्ध है जिसकी सहायता ली जा सकती है। 16– ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा मान्यता प्रदत्त पाठ्यक्रमों को संचालित करने वाली शिक्षण संस्थाओं को एन0बी0ए0 ग्रेडिंग होना आवश्यक है, इसी प्रकार निजी विश्वविद्यालय को नैक ग्रेडिंग–बी अथवा उससे उपर होना आवश्यक है। उक्त दोनो ग्रेडिंग को अंकित करने की व्यवस्था मास्टर डाटा में उपलब्ध है। उक्त के अतिरिक्त सभी संस्थायें (प्रदेश के अन्दर तथा प्रदेश के बाहर स्थित) छात्रवृत्ति नियमावली में दिये गये विभिन्न नियमों का भली भांति अध्ययन करने के उपरान्त ही नियमावली में दी गयी व्यवस्थाओं के अनुसार पात्र छात्रों का आवेदन पत्र अग्रसारित करें। 17– संस्था एवं छात्र वर्ष 2020–21 की पूर्वदशम एवं दशमोत्तर कक्षाओं की समय–सारिणी, वर्तमान नियमावली, पूर्व नियमावली एवं विभाग द्वारा समय–समय पर दी जाने वाली सूचनाओं को वेबसाइट https://scholarship.up.gov.in के माध्यम से जानकारी कर सकते हैं।