बहराइच : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बहराइच के अध्यक्ष/जनपद न्यायाधीश उत्कर्ष चतुर्वेदी के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बहराइच के सचिव मनोज कुमार मिश्र के दिशा निर्देशन में वृहस्पतिवार को जिला कारागार में विधिक जागरुकता एवं साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जेल अधीक्षक राजेश कुमार यादव, डिप्टी जेलर देवकान्त वर्मा, डिप्टी जेलर शेषनाथ यादव व श्रीमती अनीता श्रीवास्तव एवं बंदीगण मौजूद रहे। डिप्टी जेलर देवकान्त वर्मा ने बताया कि जिला कारागार, बहराइच में निरुद्ध विचाराधीन बंदियों में पुरुष बंदी 1175 व महिला बंदी 61 तथा सिद्धदोष बंदियों में पुरूष बंदी 147 व महिला बंदी 09 हैं।
विधिक जागरूकता शिविर को सम्बोधित करते हुए पैनल लॉयर श्रीमती माधुरीलता मिश्रा व राम अधार यादव द्वारा शिविर में उपस्थित बंदियो को उनके मुकदमे की निःशुल्क पैरवी हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराये जाने की प्रक्रिया के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्रदान की गई। पैनल लॉयर्स ने कहा कि इच्छुक बन्दी निःशुल्क अधिवक्ता की सुविधा प्राप्त करने हेतु अपना प्रार्थना पत्र जेल पीएलवी द्वारा तैयार करवाकर जरिये जेलर कार्यालय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बहराइच को प्रेषित कर सकते हैं।
पैनल लॉयर्स ने सिद्धदोष बन्दियों को सुझाव दिया कि जिनकी अपील सक्षम न्यायालय मेंं दाखिल नहीं हो पायी है वे अपनी अपील जेल अपील के माध्यम से कराएं। बन्दियों को यह भी सुझाव दिया गया कि 15 व 29 अप्रैल 2023 को जिला कारागार में प्रस्तावित विशेष लोक अदालत के माध्यम से अपने छोटे वादों शीघ्र निस्तारण कराएं। शिविर के दौरान मौजूद बन्दियों को प्ली बारगेनिंग व धारा 436ए दं.प्र.सं. के बारे में भी जानकारी प्रदान की गई।
Citizen Voice, Correspondent, Lucknow