कानपुर: कानपुर नगर, अधिवक्ताओं के सीओपी नवीनीकरण प्रक्रिया शुरू होने के विषय पर लायर्स एसो0 के अध्यक्ष पं0 रवीन्द्र शर्मा ने बताया कि उच्चतम न्यायालय के आदेश से बनी हई पावर कमेटी के निर्देश पर राजय विधिज्ञ परिषद उ0प्र0 द्वारा प्रदेश में अधवक्ताओं की सीओपी नवीनीकरण प्रक्रिया आरभ कर दी गयी है तथा इसके लिए फार्म जमा करने की अंतिम तिथि 30 नवम्बर है।
उन्होने बताया कि नये निर्देशों के अनुसार सीओपी धारक प्रत्येक अधिवक्ता जिनके सीओपी को 5 वर्ष की अवधि व्यतीत हो चुकी है, उनको सीओपी को रीइश्यू करना आवश्यक है। 21-12-89 के बाद के अधिवक्ताओं को री इशू फार्म के साथ शैक्षिक प्रमाण पत्र भी देने होंगे साथ ही प्रमाण स्वरूप वकालतनामा काज लिस्ट केस स्टेटस आदेश प्रशोन्तरी नियुक्त पत्र, नोटरी पत्र औध कमिश्नर नियुक्त पत्र सेल डीड रजिस्ट्रपत्र, शपथपत्र निर्णय टैक्सेशन के अधिवक्ताओं के लिए प्रमाणित हो सके।
बताया यदि कोई मुकदमा निलम्बित चल रहा है या हिस्ट्रीशीट है तो उसका शपथपत्र देना है। फार्म के साथ शुल्क 250रू0 नगद या ड्राफ्ट द्वारा जमा करना है। फार्म लायर्स एसो0 या बार एसो0 के अध्यक्ष, महामंत्री से प्रमाणित कराकर लार्यस एसो0 या बार एसो0 में जमा करा सकते है। कहा कि यदि चाहें तो सीधे कार्यालय राज्य विधिज्ञ परिषद उ0प्र0 प्रयागराज में भी जमा कर सकते है।