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पराली जलाने वाले कृषकों से वसूला गया अर्थदण्ड डीएम ने पराली जलाने वाले व्यक्तियों पर एफआईआर दर्ज कराने के दिये सख्त निर्देश

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बहराइच:  जिलाधिकारी मोनिका रानी द्वारा राजस्व, कृषि, पंचायती राज, ग्राम विकास, सहित अन्य विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिये गये है कि जनपद में पराली जलाये जाने की घटना पर प्रभावी अंकुश लगाया जाय।

विभागीय अधिकारी नियमित रूप से क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर पराली जलाये जाने की घटनाओं पर अंकुश लगाये। पराली जलाये जाने की घटना प्रकाश में आने पर सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार अर्थदण्ड की कार्रवाई के साथ-साथ अन्य कार्यवाही भी अमल में लायी जाय।
उन्होनें यह भी निर्देश दिया कि किसानों को जागरूक किया जाय कि पराली जलाने से खेत की उर्वरका शक्ति क्षीण होती है। फसल अवशेष जलाये जाने बल्कि डीकम्पोजर से सड़ाकर कम्पोस्ट बनाये इससे खेत की उर्वरका शक्ति में वृद्धि होती है इसके अलावा ग्राम प्रधानों के सहयोग से नजदीकी गौशालाओं में पराली दान भी कर सकते है। जनपद में पराली जलाये जाने की घटना पर सम्बन्धित से रू. 16 हजार अर्थदण्ड के रूप में वसूल किया गया है।

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