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आज से मुफ्त मिलेगा चावल-चना

राष्ट्रीय पार्टेबिलिटी लागू होने से किसी भी प्रदेश से राशनकार्ड धारक ले सकता है राशन सोशल डिस्टेसिंग का पालन न करने पर होगी कार्यवाही

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अलीगढ़। मण्डलायुक्त के निर्देशानुसार उपायुक्त (खाद्य) ने बताया कि 15 मई, 2020 से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत चावल व चना का निःशुल्क वितरण कराया जायेगा। जिसमें सोशल डिस्टेसिंग का पालन किया जायेगा। इस योजना से किसी भी कार्डधारक को वंछित नहीं रखा जायेगा। वहीं राष्ट्रीय पार्टेबिलिटी लागू होने से किसी भी प्रदेश का राशनकार्डधारक किसी भी प्रदेश में राशन ले सकता है।

उपायुक्त (खाद्य) अलीगढ़ मण्डल अलीगढ़ श्री मदन यादव ने बताया कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के दृष्टिगत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत मण्डल के सभी जनपदों में माह मई 2020 में 15 तारीख से 25 तारीख तक अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी के सभी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 05 किलोग्राम चावल तथा सभी कार्डधारकों को प्रति कार्ड 01 किग्रा0 चना निःशुल्क वितरण किया जायेगा। इसके अलावा जिन कार्डधारकों का अंगूठा ई-पॉस मशीन पर मैच नहीं करेगा उन्हें राशन वितरण की अन्तिम तिथि 25 मई को प्रॉक्सी के द्वारा राशन दिया जाएगा। सभी राशन की दुकानों पर जनपदों के जिलाधिकारी के स्तर से नोडल अधिकारियों की डयूटी लगायी गयी है जिन्हें अनिवार्य रूप से अपनी उपस्थिति में सम्बन्धित दुकान से राशन वितरण कराने के निर्देश दिये गये है अन्यथा की स्थिति में उनके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। सभी उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि राशन वितरण के समय सोशल डिस्टेन्सिग का पालन करायें तथा अपनी दुकान पर साबुन व सेनेटाईजर एवं पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। दुकान पर गोले बनाकर सोशल डिस्टेसिंग का पालन कराया जायेगा तथा दुकान पर कार्डधारकों की अत्यधिक भीड़ न हो इसके लिए टोकन व्यवस्था/रोस्टर के अनुसार खाद्यान्न वितरण किये जाने के निर्देश सभी उचित दर विक्रेताओं को दिये गये है। संवेदनशील इलाकों में राशन की होम डिलीवरी भी करायी जायेगी। प्रत्येक लाभार्थी (मास्क, गमछा, डुपट्टा,रूमाल आदि से) मुॅह ढककर ही उचित दर दुकान से खाद्यान्न लेने जायेंगे। उचित दर विक्रेता प्रत्येक कार्डधारक के हाथ धुलवाने के बाद ही ई-पॉश मशीन पर बायोमेट्रिक ट्रांजेक्शन कर खाद्यान्न देना सुनिश्चित करेंगे। चूंकि उत्तर प्रदेश में भी 01 मई 2020 से राष्ट्रीय पार्टेबिलिटी लागू की गयी है। अतः जिन व्यक्तियों के राशनकार्ड उत्तर प्रदेश के किसी अन्य जिले में या किसी अन्य प्रदेश में बने हो वो भी मण्डल के किसी भी जिले जहॉं वर्तमान में वह रह रहे हैं के किसी भी राशन डीलर से पोर्टेबिलिटी के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। चूंकि सभी कार्डधारकों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जायेगा और सभी दुकानें 15 मई 2020 से 25 मई 2020 तक लगातार खुलेगी। अतः समस्त कार्डधारकों से अपील है कि वह रोस्टर के अनुसार अपना खाद्यान्न प्राप्त करें ताकि दुकान पर अनावश्यक भीड़ से बचते हुए सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन किया जा सके।

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