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Unlock-3: को लेकर गाइडलाइन जारीः जानिए किन चीजों की मिली छूट और क्या रहेगा बंद

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केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक-3 के लिए गाइडलाइंस जारी की

5 अगस्त से खोले जा सकेंगे जिम लेकिन सिनेमा घरों के खुलने पर रोक जारी

स्कूल, कॉलेज, स्विमिंग पुल, मेट्रो ट्रेन सर्विस पर 31 अगस्त तक रोक जारी

राष्ट्रीय, राज्य, जिला और स्थानीय स्तर पर होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इजाजत

दिल्ली : केंद्र सरकार ने अनलॉक 3 को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी हैं। नई गाइडलाइन के मुताबिक, “5 अगस्त से जिम और योगा सेंटर खोलने का निर्णय किया गया है। स्कूल-कॉलेज 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। मेट्रो और सिनेमाघर भी बंद रखने का फैसला किया गया है। 1 अगस्त से नाइट कर्फ्यू पूर्णतया खुल जाएगा। गाइडलाइन में बताया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा

रात के दौरान आने- जाने पर प्रतिबंध (नाइट कर्फ्यू) हटा दिया गया है. योग संस्थानों और जिम को 5 अगस्त से खोलने की अनुमति दी जाएगी. इन जगहों पर मास्क और सामाजिक दूरी का पालन करते हुए लोग जा सकेंगे. स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में भी लोग सामाजिक दूरी का पालन करते हुए शामिल हो सकेंगे

वंदे भारत मिशन के तहत सीमित तरीके से यात्रियों की अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा की अनुमति दी गई है. निम्नलिखित गतिविधियों को छोड़कर बाकी सभी गतिविधियों के लिए बाहर निकलने की अनुमति रहेगी

मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इसी तरह के स्थान सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्य और अन्य बड़ी मंडलियां इन सबको खोलने के लिए हालात के आधार पर फैसला लिया जाएगा

कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त तक लॉकडाउन को सख्ती से लागू किया जाना जारी रहेगा. निर्माण गतिविधियां चलेंगी लेकिन सामाजिक दूरी और मास्क का पालन करना होगा

– यह गाइडलाइंस सभी जिला कलक्टरों और राज्य सरकारों की वेबसाइटों पर जारी की जाएगी

– देश के सभी कंटेनमेंट जोन की निगरानी केंद्र सरकार करेगी. राज्य सरकारों को कंटेनमेंट जोन के बाहर की गतिविधियों पर फैसला लेना है. राज्य और संघ राज्य क्षेत्र कंटेनमेंट जोन के बाहर की कुछ गतिविधियों को प्रतिबंधित कर सकते हैं

– किसी राज्य के अंदर और एक राज्य से दूसरे राज्य में लोगों व वस्तुओं के आने-जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा. इसके लिए अलग से अनुमति या ई-परमिट लेने की भी जरूरत नहीं होगी. अनलॉक 3 में कोविड- 19 पर केंद्र सरकार की ओर से जारी सभी प्रोटोकॉल पूरी तरह लागू रहेंगे

सभी दुकानें खुली रहेंगी. लेकिन दुकानदारों को ग्राहकों के बीच पर्याप्त सामाजिक दूरी का ध्यान रखना होगा. लोगों को आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल करना होगा

बीमार व्यक्तियों, बुजुर्गों, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को जहां तक हो सके. अपने घरों पर रहना होगा

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