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लालू प्रसाद यादव के साले और पूर्व विधायक साधु यादव को पटना के एमपीएमएलए कोर्ट ने तीन साल के कैद की सजा सुनाई

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राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के साले और पूर्व विधायक साधु यादव को पटना के एमपीएमएलए कोर्ट ने तीन साल के कैद की सुनाई है। बता दें कि 18 जनवरी 2001 को संयुक्त परिवहन कार्यालय में साधु यादव ने अधिकारियों के साथ मारपीट की थी। इसी मामले में कोर्ट ने साधु यादव को तीन साल की सजा सुनाई है। साधु यादव के अधिवक्ता ने बताया है कि प्रोविजनल बेल लेकर पूर्व विधायक याचिका दायर करेंगे। गौरतलब है कि ये वही साधु यादव हैं, जिनकी लालू-राबड़ी राज में तूती बोलती थी। लालू के बिहार की सत्‍ता से बाहर जाने के बाद साधु के साथ बहन व जीजा के साथ रिश्‍ते बिगड़े तो वे राजनीति में अर्श से फर्श पर आ गए।

बिहार में लालू प्रसाद यादव एवं राबड़ी देवी की सरकार के दौर में राबड़ी देवी के भाई व लालू के साले अनिरुद्ध यादव उर्फ साधु यादव की बड़ी हैसियत थी। शासन-प्रशासन में उन्‍हें लालू व राबड़ी का दायां हाथ माना जाता था। यूं कहें कि तब साधु यादव की बात का अर्थ था लालू व राबड़ी का आदेश।साधु को लालू ने विधान परिषद सदस्‍य व विधायक बनाया। साल 2004 के लोकसभा चुनाव में साधु यादव गोपालगंज सीट से आरजेडी के सांसद भी बने। लालू ने अपने दूसरे साले सुभाष यादव को भी राजनीति में आगे बढ़ाया। लालू के दोनों सालों साधु व सुभाष की जोड़ी की धाक पूरे बिहार में थी।

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