New Ad

मेहन्दीपुर में आयोजित हुआ विधिक शिविर

0

इटावा : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति यू यू ललित जी एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एम एन भंडारी जी के निर्देश पर तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जनपद न्यायाधीश उमेश चंद्र शर्मा एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सिविल जज सीनियर डिवीजन जसवीर सिंह यादव के संयोजन में तहसील चकरनगर ब्लाक महेवा की ग्राम पंचायत मेहन्दीपुर के नगला छिददी  में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।

उक्त विधिक साक्षरता शिविर को संबोधित करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैरा लीगल वालंटियर अश्वनी त्रिपाठी ने कहा कि यदि किसी भी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करने के लिए आती है तो वह पुलिस अधिकारी अपनी ड्रेस में होना चाहिए तथा उसके नेम प्लेट लगी हुई होनी चाहिए और आपके परिवार के किसी भी व्यक्ति को लिखित में सूचना देनी पड़ेगी जिसमें समय तथा दिनांक साफ अक्षरों में लिखा जाना चाहिए त्रिपाठी ने आगे बताया कि मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी करने वाले व्यक्तियों को पन्द्रह दिन के अंदर मजदूरी का भुगतान किये जाने की सबैधानिक बाध्यता है उन्होंने आगे बताया कि यदि किसी महिला के साथ कोई अपराधिक कृत्य रेप आदि या तेजाब से हमला करता है तो उस पीड़ित महिला को न्यायालय की तरफ से कंपनसेशन दिलाया जाएगा तथा उस अपराधी को आजीवन या मृत्युदंड तक की कठोरतम सजा दिलाई जाएगी उक्त विधिक साक्षरता शिविर की अध्यक्षता ग्राम प्रधान मेंहदीपुर सन्जू कुमारी ने की वही इस अवसर पर रोजगार सेवक भुवनेश भूषण, ग्राम सचिव सुधीर कुमार, आंगनवाड़ी कार्यकत्री मिथलेश कुमारी, सहायिका माया देवी, आशा बहु गीता देवी सहित ग्रामीण प्रदीप कुमार ,राकेश कुमार, रमेश चन्द्र, ओमनारायण, सन्तोष  कुमार, अमर सिंह आदि मौजूद रहे।

Leave A Reply

Your email address will not be published.