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लखनऊ जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने जारी किया बाजारों के खुलने और बंद रहने का खाका।

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लखनऊ : लाकडाउन चार के अंतर्गत लखनऊ जिलाधिकारी महोदय ने एक बैठक कर खुलने और बंद रहने वाले बाजारों और दुकानों के सम्बन्ध में दिशा निर्देश जारी किए।

बैठक में यह तय किया गया कि कंटेनमेंट जोन में कोई दुकान नहीं खुलेगी। बफर जोन में आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुलेंगी। दवा राशन की दुकानें बफर जोन में खुलेंगी। लखनऊ में शॉपिंग मॉल नहीं खुलेंगे। सदर बाजार मार्केट पूरी तरह से बंद रहेगा ।

अमीनाबाद, लाटूश रोड, नजीराबाद, बीएन रोड, कैसरबाग, कैंट रोड, हीवेट रोड, मौलवीगंज, लालबाग , विक्टोरिया स्ट्रीट, नादान महल रोड, नक्खास , सदर बाजार, निशातगंज आदि बंद करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को जारी किये गये हैं।
तेलीबाग में मार्केट को खोला जाएगा। माल और मार्केटिंग कंपलेक्स बंद रहेंगे। सभी बाजारों को पूर्ववत बंद करने के निर्देश जारी करते हुए कहा गया है कि लाकडाउन में पहले की तरह ही नियमों का पालन किया जाए। उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

जिलाधिकारी द्वारा नगर आयुक्त लखनऊ की अध्यक्षता में एक टीम गठित की गई है। इस टीम ने अपनी रिपोर्ट में संवेदनशील इलाकों में बाजारों को कोविड 19 के अंतर्गत पूर्ववत बंद रखे जाने की संस्तुति की है।

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