
लखनऊ कल से खुलेंगे मॉल रेस्टोरेंट रात 9 बजे तक बाजार भी ऑफिस 100% क्षमता से खुलेंगे नई गाइडलाइन जारी
यूपी : में कोरोना संक्रमण काबू में आ रहा है। वर्तमान में प्रदेश में महज 4,957 एक्टिव केस हैं। ऐसे में शासन ने 21 जून यानी कल से नाइट कर्फ्यू में दो घंटे की और ढील दी है। अब बाजार सुबह 7 बजे से रात 7 बजे के बजाय 9 बजे तक खुले रहेंगे वहीं, सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में 100 फीसदी कर्मचारी आ सकेंगे। हालांकि, शासन ने प्राइवेट दफ्तर मालिकों को ज्यादा से ज्यादा वर्क फ्रॉम होम के कल्चर को बढ़ाने पर जोर दिया है।
सोमवार से शुक्रवार तक सभी सरकारी कार्यालय 100 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे। शनिवार को मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी यह आदेश जारी किया है। शुक्रवार 9 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक वीकेंड लॉकडाउन की व्यवस्था रहेगी जिलों में 500 से ज्यादा एक्टिव केस वहां लॉकडाउन शासन ने पहले लॉकडाउन का पैमाना 600 एक्टिव केस बनाया था। कहा था कि जिन जिलों में 600 एक्टिव केस रहेंगे, वहां खुद ब खुद लॉकडाउन लग जाएगा। फिलहाल वर्तमान में किसी भी जिले में लॉकडाउन नहीं है।
सिर्फ शनिवार और रविवार वीकेंड लॉकडाउन और रात 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी है। लेकिन अब कहा गया है कि जिन जिलों में 500 से अधिक एक्टिव केस हो जाएंगे, वहां पहले की तरह कर्फ्यू लागू कर दिया जाएगा जिला स्तर पर डीएम इंटीग्रेटेड कोविड सेंटर पर नए कोरोना मामलों के संदर्भ में लगातार समीक्षा करते रहेंगे। पुलिस को कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए लगातार भ्रमण करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
बस अड्डों पर रेलवे स्टेशन में होगी जांच
रेलवे और बस अड्डों पर आने वाले यात्रियों के बीच लगातार एंटीजन टेस्ट करवाए जाएंगे। जिनमें लक्षण पाए जाएंगे उन्हें तत्काल अस्पताल रेफर किया जाएगा। इस दौरान वहां थर्मामीटर और अन्य जरूरी सामान रखना अनिवार्य है।
शर्ताें के साथ खुलेंगे ये प्रतिष्ठान
रेस्टोरेंट और होटल सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे। इस दौरान रेस्ट्रोरेंट के गेट पर ही पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर, सैनिटाइजर और कोविड हेल्प डेस्क रखना अनिवार्य है। बैठने की व्यवस्था एक कुर्सी छोड़कर करनी होगी।
मॉल भी इसी अनुसार खुलेंगे। इस दौरान यहां चलने वाले शोरूम मालिक को भी अपने यहां कोविड डेस्क बनाना अनिवार्य होगा।
शादियों में अधिकमत 50 व्यक्ति आंमत्रित किए जा सकेंगे। उनके बैठेने की व्यवस्था दो गज दूरी पर होगी। यहां भी कोविड हेल्प डेस्क अनिवार्य है। अभी तक यह छूट 25 लोगों की थी।
जू, स्मारक और पार्क पहले की तरह खुलते रहेंगे। पार्क खोलने का समय सुबह 7 बजे रहेगा। बाकी जू, पर्यटक स्थल और स्मारक पहले के निर्धारित समय पर खुलेंगे।
धार्मिक स्थानों पर एक बार में अधिकतम 50 लोग एकत्रित हो सकते हैं। उसमें भी दो गज की अनिवार्य है। अभी तक यहां अधिकतम 5 लोगों को छूट थी।
दोपहिया वाहन निर्धारित क्षमता के अनुसार चलने की अनुमति होगी।
तीन पहिया वाहनों में चालक के साथ अधिकतम तीन लोग और चार पहिया वाहन में चार लोग बैठ सकते हैं। ऐसे में ऑटो में पीछे की सीट पर दो से ज्यादा लोग नहीं बैठ सकते।
इन पर जारी रहेगी पांबदी
सिनेमा हॉल, स्टेडियम, स्वीमिंग पूल, जिम पहले की तरह बंद रहेंगे।
जूलूस, भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रम पूरी तरह से बंद रहेंगे।
स्कूल-कॉलेज समेत शिक्षण संस्थान पढ़ाई के लिए बंद रहेंगे।
शिक्षकों कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्यों के लिए स्कूल या कॉलेज आने-जाने की छूट होगी।