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अयोध्या चुनाव प्रचार अनुमति के लिए अधिकारी नियुक्त

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अयोध्या:राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट नितीश कुमार ने बताया कि नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 के लिए निर्वाचन कार्यक्रम जारी किया गया है

तथा अधिसूचना जारी होने के साथ स्वतः आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी, जो निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति होने तक समस्त नगरीय निकाय क्षेत्रों में लागू रहेगी। उन्होंने बताया कि निर्वाचन प्रक्रिया में जनसभा, चुनाव प्रचार करने, चुनाव प्रचार हेतु वाहन के प्रयोग के लिए अनुमति, लाउड स्पीकर एवं साउंड बाक्स का प्रयोग, टीवी चैनल, केबिल नेटवर्क, वीडियो वाहन अथवा रेडियो से किसी भी प्रकार का विज्ञापन/प्रचार आदि के कार्य की अनुमति के लिए तहसील सदर अन्तर्गत नगर निगम अयोध्या में नगर मजिस्ट्रेट, नगर पंचायत गोशाईगंज के लिए उप जिला मजिस्ट्रेट सदर, तहसील सोहावल अन्तर्गत नगर पंचायत खिरौनी (सुचित्तागंज) तथा नगर पंचायत भरतकुण्ड भदरसा के लिए उप जिला मजिस्ट्रेट सोहावल, तहसील रूदौली अन्तर्गत नगर पालिका परिषद रूदौली तथा नगर पंचायत मां कामाख्या के लिए उप जिला मजिस्ट्रेट रूदौली, तहसील मिल्कीपुर अन्तर्गत नगर पंचायत कुमारगंज के लिए उप जिला मजिस्ट्रेट मिल्कीपुर व तहसील बीकापुर अन्तर्गत नगर पंचायत बीकापुर के लिए उप जिला मजिस्ट्रेट बीकापुर को अधिकारी नियुक्त किया गया है।

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