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अयोध्या में भूमि पूजन कार्यक्रम रोकने की मांग वाली याचिका खारिज

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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकार व संबंधित संस्थाओं को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कहा

लखनऊ : अयोध्या में श्रीराम जन्म भूमि पर मंदिर निर्माण के भूमि पूजन कार्यक्रम रोकने के लिए दाखिल याचिका को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए सरकार और संबंधित संस्थाओं को कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का निर्देश दिया है। कोरोना प्रोटोकाल का हवाला देकर साकेत गोखले ने 5 अगस्त को प्रस्तावित भूमि पूजन कार्यक्रम टालने की मांग की थी।

साकेत गोखले ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका लगाकर भूमि पूजन कार्यक्रम रद्द कराने को कहा था। कार्यक्रम में पीएम मोदी सहित करीब 200 लोगों के शामिल होने उम्मीद है। बता दें कि देश दुनिया में करोड़ों राम भक्त बेसब्री से उस पल का इंतजार कर रहे हैं।

राहुल गांधी के करीब हैं साकेत गोखले

भूमि पूजन रोकने के लिए याचिका दाखिल करने वाले साकेत गोखले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के करीबी बताए जा रहे हैं। साकेत की कई तस्वीरें भी राहुल गांधी के साथ हैं। साकेत गोखले ने राहुल गांधी के कई ट्वीट भी रिट्वीट किए हैं। बताया जा रहा है कि साकेत गोखले ने राहुल गांधी के इशारे पर ही इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करके भूमि पूजन रोकने की मांग की है

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