कानपुर : चौबेपुर के बंदी माता मंदिर सुनौढ़ा घाट पर निर्धारित क्षेत्र के बाहर अवैध रूप से बालू खनन करने के मामले में पट्टाधारक के विरुद्ध 2.39 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इस संबंध में तीन फरवरी को एडीएम वित्त एवं राजस्व ने आर्डर जारी कर दिया। 15 दिनों के अंदर यह राशि जमा करनी है। तब तक खनन पर रोक रहेगी। अगर निर्धारित अवधि में पट्टाधारक यह राशि जमा नहीं करेगा तो उससे भू राजस्व की भांति वसूली होगी। घाट पर बालू खनन के लिए प्रशासन ने महाबलीपुरम निवासी वैष्णवी इंटरप्राइजेज को पट्टा दिया था। पट्टाधारक को 10.50 हेक्टेयर भूमि पर खनन करने के लिए कहा गया थाए लेकिन पट्टाधारक ने मनमानी की और निर्धारित क्षेत्रफल के बाहर जाकर 5.4219 हेक्टेयर क्षेत्रफल में अवैध तरीके से खनन कर लिया। इसके साथ ही वहां पर गंगा की धारा मोडऩे के लिए बंधा भी बनाया।
इसकी जांच के लिए खुद खनन सचिव डॉ.रोशन जैकब भी मौके पर गई थीं। उन्होंने वहां पीजीटी कैमरे लगाने और पिलर लगवाने के साथ ही जुर्माना लगाने का आदेश दिया था। एडीएम वित्त एवं राजस्व वीरेंद्र पांडेय ने बताया कि जुर्माने की राशि 15 दिन में जमा करनी है।
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