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जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना सम्बन्धी बैठक कलैैक्ट्रेट सभागार में की,

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मैनपुरी 21 अगस्त, 2020- जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना के लंबित प्रकरणों की समीक्षा के दौरान दावों को शीघ्र निस्तारित करने के निर्देश देते हुए उप जिलाधिकारियों से कहा कि तहसीलों में कृषक दुर्घटना बीमा के जो भी प्रकरण लंबित हैं, उन्हें प्रत्येक दशा में 03 दिन मे औपचारिकताएं पूर्ण कर उपलब्ध कराया जाए ताकि पात्रों को समय से योजना का लाभ दिलाया जा सके। उन्होंने कहा कि कृषक की दुर्घटना में मृत्यु, दिव्यांगता होने पर कृषक के वारिसों से आवेदन पत्र निर्धारित प्रमाण पत्रों को पूर्ण कराकर अधिकतम 45 दिन में संबंधित तहसील में जमा करायें, विषम परिस्थितियों में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अवधि 01 माह तक बढ़ाने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को है। उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में 75 दिन के पश्चात आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।

 

श्री सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण संबंधी शासनादेश निर्गत होने की तिथि 28 फरवरी के बाद दि. 23 मार्च से 31 मई तक कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन रहा, जो कि योजना के अंतर्गत दावों के भुगतान हेतु तहसील में जमा करने की अवधि थी, जिसके फलस्वरूप जनपद में अधिकतम दावों में जमा करने की नियत तिथि 75 दिन समाप्त हो चुकी थी, दि. 31 मई से लॉकडाउन को चरणबद्ध रूप से शिथिल किया गया, जनपदों में कंटेनमेंट जोन, हॉट-स्पॉट एरिया घोषित होने की वजह से दावे निर्धारित समय अवधि में जमा न किए जाने के कारण मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का लाभ पाने से कृषक वंचित रह गए हैं।

 

उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रख राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का लाभ पाने से वंचित कृषकों को योजना का लाभ दिए जाने हेतु 14 सितंबर 2019 से 31 जुलाई 2020 तक की अवधि में मृत्यु, दिव्यांगता के दावों को तहसील, जनपद में प्राप्त होने की समयसीमा को संशोधित शासनादेश ध में जो भी कृषक मृत्यु, दिव्यांग हुए हैं और उनके दावे प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, उनसे तत्काल औपचारिकताएं पूर्ण कर दावे प्रस्तुत कराए जाएं और उन्हें योजना का लाभ दिलाया जाए। उन्होने कहा कि मुख्यमंत्री कृषक बीमा दुर्घटना योजना के अन्तर्गत यदि दुर्घटना के उपरांत आवेदन नहीं किया हो तो तत्काल आवेदन करें, ताकि सहायता राशि दी जा सके, दुघटना के उपरांत अधिकतम समयसीमा में छूट दी गयी है, अतः अब विलम्ब न करें।

 

बैठक में अपर जिलाधिकारी बी.राम, उप जिलाधिकारी किशनी, सदर, करहल, भोगांव, घिरोर, कुरावली, ऋषिराज, रजनीकांत, रतन वर्मा, सुधीर कुमार, अनिल कटियार, अनूप कुमार, समस्त तहसीलदार आदि उपस्थित रहे।

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