
भोपाल : मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बिना सम्मति प्राप्त संचालित उद्योगों और संस्थानों के लिए लागू विवाद से विश्वास योजना की अवधि 30 अप्रैल तक बढ़ा दी है। पूर्व में यह अवधि 31 मार्च तक थी। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि ऐसे उद्योग, जिनके द्वारा कभी भी सम्मति नहीं ली गई है, उनको प्रथमत: स्थापना सम्मति प्राप्त करनी होगी। साथ ही जिन उद्योगों ने स्थापना और उत्पादन की सम्मति ली है,
लेकिन उसका नवीनीकरण नहीं कराया है, वे भी उक्त योजना अवधि में ओवदन का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एक जनवरी से 31 मार्च, 2022 तक की अवधि में सम्मति आवेदन करने वाले उद्योगों पर पूर्व वर्षों की अवधि के लिये देव स्थापना/उत्पादन सम्मति की शुल्क दरें वर्तमान विनिायाम राशि पर देय होंगी।