बहराइच । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष/जनपद न्यायाधीश उत्कर्श चतुर्वेदी व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मनोज कुमार मिश्रा के दिशा निर्देशन में तहसील विधिक सेवा समिति कैसरगंज के तत्वावधान में अन्तर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह के अवसर पर तहसील परिसर कैंसरगंज में विधिक साक्षरता/जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया।
इस अवसर पर नायब तहसीलदार कैसगंज अल्पिका वर्मा महिला सप्ताह दिवस की पृष्ठभूमि तथा महिलाओं के प्रति अपराध के कारणों एवं उससे सम्बन्धित आंकड़ों का विवरण प्रस्तुत किया गया। महिला आरक्षी श्रीमती बन्दना कटियार ने महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता, उपयोगिता, नारी के विरुद्ध अपराध की रोकथाम मे शिक्षा का महत्व, शिक्षित समाज की भूमिका, कन्या भ्रूण हत्या पर रोक, विवाह और तलाक, न्यायिक विच्छेद, कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निस्तारण), महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, दहेज प्रतिषेध कानून, 1961 की जानकारियां प्रदान की गयी।
महिला आरक्षी नेहा पाण्डेय द्वारा बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा संचालित योजनाओं, महिलाओं के लिए संचालित स्वास्थ्य योजनाओं एवं कार्यक्रमों, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961, कारखाना अधिनियम 1948, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 इत्यादि के बारे में जानकारी प्रदान की गयी। उपजिलाधिकारी कैसरगंज महेश कुमार कैथल द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पर विस्तारपूर्वक चर्चा करते हुए महिलाओं की शिक्षा पर बल दिया।
Citizen Voice, Correspondent, Lucknow
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