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Lockdown 3.0: यूपी में हॉटस्पॉट के बाहर खुलेंगी निर्माण सामग्री की दुकानें

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लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने प्रदेश के हॉटस्पॉट क्षेत्रों के बाहर ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे कस्बों में स्थित दुकानों विशेष रूप से निर्माण सामग्री (ईंट, सीमेन्ट, मौरंग, बालू, सरिया, हार्डवेयर एवं मोबाइल रिपेयर) दुकानों को सशर्त खोले जाने की अनुमति दी है। उन्होंने साथ ही निर्देश दिया है कि सोशल डिस्टेंसिंग व सैनिटाइजेशन के प्रावधानों के साथ ही गृह मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों का अक्षरशः कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।
मुख्य सचिव का यह निर्देश प्रदेश के सभी मण्डलायुक्तों, पुलिस महानिरीक्षकों, पुलिस उप महानिरीक्षकों, पुलिस आयुक्त लखनऊ-नोएडा और सभी जिलाधिकारियों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों/पुलिस अधीक्षकों को भेजा गया है।

गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के दौरान जोखिम के आधार पर जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा है और यहां गतिविधियों को लेकर दिशा-निर्देश जारी किये हैं। यही नहीं हर हफ्ते केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को जिलों के जोनों में वर्गीकरण के बारे में जानकारी साझा करेगा।

रेड जोन में ये रहेगा प्रतिबंधित

कोविड-19 रेड जोन के अंदर निषिद्ध क्षेत्र में देशभर में प्रतिबंधित गतिविधियों के अलावा रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, जिलों के अंदर और जिलों के बीच बसों की आवजाही, नाई की दुकान, सैलून, स्पा के खुलने पर प्रतिबंध रहेगा

इन गतिविधियों को इजाजत

वहीं रेड जोन में कुछ गतिविधियों को कुछ पाबंदियों के साथ इजाजत दी गयी है, जिनमें व्यक्तियों एवं वाहनों की सीमित गतिविधियां शामिल है. चार पहिये वाहन में ड्राइवर के अलावा अधिकतम दो लोग और दोपहिया वाहन पर बस उसे चलाने वाला हो सकता है। विशेष आर्थिक क्षेत्रों, निर्यातोन्मुखी इकाइयों, औद्योगिक एस्टेट और औद्योगिक टाउनशिप समेत शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक प्रतिष्ठानों में पहुंच नियंत्रण के साथ गतिविधियों को अनुमित दी गयी है।

शहरी क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियां को अनुमति दी गयी है बशर्ते श्रमिक वहीं रहते हों और बाहर से नहीं आते हों। नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गयी है। शहरों में सभी गैर जरूरी वस्तुओं के लिए मॉल, बाजारों और बाजार परिसरों को खुलने की इजाजत नहीं होगी. लेकिन कॉलोनियों में एकल दुकानें खुल सकती हैं और वहां जरूरी एवं गैर जरूरी वस्तुओं का भेद नहीं होगा। रेड जोन में केवल जरूरी वस्तुओं के लिए ई कॉमर्स गतिविधियों की इजाजत है. निजी कार्यालय एक तिहाई श्रमिक के साथ खुल सकते हैं बाकी दो तिहाई घर से काम कर सकते हैं।

रेड जोन में वाणिज्यिक एवं निजी प्रतिष्ठानों को अनुमति

सभी सरकारी कार्यालयों में उपसचिव स्तर के ऊपर के शत-प्रतिशत अधिकारियों का काम करेंगे और बाकी कर्मियों में बस एक तिहाई कार्यालय आयेंगे। रेड जोन में ज्यादातर वाणिज्यिक एवं निजी प्रतिष्ठानों को अनुमति दी गयी है, जिनमें प्रिंट एवं इलक्ट्रोनिक मीडिया, आईटी और उससे सबंधित इकाइयां, डाटा एवं कॉल सेंटर, प्रशीतन भंडार एवं गोदाम सेवाएं, निजी सुरक्षा आदि शामिल है।

ओरेंज जोन में चलेगी बस

ओरेंज जोन में रेडजोन की मान्य गतिविधियों के अलावा टैक्सियां, कैब एग्रीगेटर, की अनुमति होगी और उसमें एक ड्राइवर और बस एक सवारी होगी. ग्रीन जोन में सीमित प्रतिबंधित गतिविधयों को छोड़कर बाकी सभी गतिविधियों को इजाजत होगी। बसें चल सकती है लेकिन उसमें महज 50 फीसद यात्री ही होंगे। कोविड-19 निषिद्ध क्षेत्र में रह रहे लोगों के लिये आरोग्य सेतु मोबाइल एप आवश्यक है। लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने, पान, गुटखा, तंबाकू आदि खाने की इजाजत नहीं होगी। हालांकि, न्यूनतम छह फुट की दूरी ग्राहकों के बीच सुनिश्चित करने के बाद शराब, पान, तंबाकू की बिक्री करने की इजाजत होगी तथा दुकान पर एक समय में पांच से अधिक लोग नहीं होंगे।

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