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जनपद में धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू

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बहराइच 18 अगस्त। वर्तमान समय में गृह मंत्रालय भारत सरकार की कोविड-19 की गाइड लाइन्स का पालन कराते हुए श्रीगणेश चतुर्थी, अनन्त चतुर्दशी, कजरी तीज, मोहर्रम, विश्वकर्मा पूजा आदि त्यौहार को सम्पन्न कराये जाने तथा गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश संख्या 40-3/2020-डीएम-1(ए) दिनांक 29 जुलाई 2020 के क्रम में शासनादेश दिनांक 30 जुलाई 2020 में कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु अनलाॅक-3 में दिये गये दिशा निर्देशों में कन्टेनमेन्ट ज़ोन में तथा प्रत्येक शनिवार व रविवार को सम्पूर्ण प्रदेश में लागू लाॅकडाउन को प्रभावी रखने के मद्देनज़र जनपद बहराइच के समस्त सीमा क्षेत्र में विधि व्यवस्था एवं लोक परिशान्ति सहित लोक व्यवस्था व जनसुरक्षा कायम रखने के उद्देश्य से अपर जिला मजिस्टेªट जयचन्द्र पाण्डेय द्वारा दं.प्र.संहिता, 1973 की धारा-144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी है

अपर जिला मजिस्टेªट जयचन्द्र पाण्डेय द्वारा जारी आदेश के समस्त 26 प्रस्तर 18 अगस्त 2020 से 30 सितम्बर 2020 तक जनपद बहराइच के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में निवास करने वाले तथा जनपद की सीमा में प्रवेश करने वाले समस्त व्यक्तियों पर प्रभावी रहेगा। इन आदेशों का अथवा इनके किसी भी अंश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

मोटराइज़्ड ट्राईसाइकिल के लिए दिव्यांगजनों से माॅगे गये आवेदन
आवेदन करने की अन्तिम तिथि 23 अगस्त 2020

बहराइच 18 अगस्त। ऐसे दिव्यांगजन जो मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी, स्ट्रोक, सेरेब्रल पालिसी, हीमोफिलिया आदि से ग्रसित हों या व्यक्ति उपर्युक्त की भांति शारीरिक स्थिति में हों। परन्तु उनकी दृष्टि और मानसिक स्थिति अच्छी हो, कमर के ऊपर का हिस्सा (भाग) स्वस्थ्य हो तथा मोटराइज़्ड ट्राईसाइकिल पर बैठकर अपने हाथों से उपकरण का संचालन करने में सक्षम हों, ऐसे पात्र एवं इच्छुक दिव्यांगजन मोटराइज़्ड ट्राईसाइकिल हेतु विकास भवन स्थित जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, बहराइच के कार्यालय (कक्ष संख्या 10) में वांछित संलग्नकों सहित 23 अगस्त 2020 तक आवेनदन-पत्र जमा कर सकते हैं।

यह जानकारी देते हुए जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी,

बहराइच ए.के. गौतम ने बताया कि योजनान्तर्गत जनपद के स्थायी निवासी ऐसे दिव्यांगजन जिनकी दिव्यांगता 80 प्रतिशत या उससे अधिक, वार्षिक आय रू. 1.80 लाख से अधिक न हो, आयु 16 वर्ष या उससे अधिक हो अर्ह होंगे। आवेदन-पत्र के साथ सीएमओ द्वारा निर्गत दिव्यांगता प्रमाण-पत्र व तहसील द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र के साथ-साथ यूनिक आई.डी. कार्ड, आधार कार्ड व अन्य प्रमाण-पत्र, मोबाइल नम्बर तथा दिव्यांगता दर्शाता हुआ एक पासपोर्ट साईज़ का नवीन फोटोग्राफ, निवास प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा। इसके अलावा यदि आवेदक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का है तो उन्हें जाति प्रमाण-पत्र भी संलग्न करना होगा।
श्री गौतम ने बताया कि नियमावली के अनुसार प्रत्येक दिव्यांगजन को मोटराइज़्ड ट्राईसाइकिल के वास्तविक मूल्य का अधिकतम रू. 25,000=00 का अनुदान प्रति दिव्यांगजन देय होगा। यदि मोटराइज़्ड ट्राईसाइकिल की कीमत रू. 25,000=00 से अधिक है तो अतिरिक्त धनराशि का प्रबन्ध स्वयं दिव्यांगजन को करना होगा। जिसकी भरपाई सांसद व विधायक निधि या सी.एस.आर. के माध्यम से भी की जा सकती है। योजना के तहत हाईस्कूल या उच्चतर कक्षाओं में अध्ययनरत को वरीयता प्रदान की जायेगी। योजना के तहत ‘‘प्रथम आवक प्रथम पावक’’ के सिद्धान्त पर पात्र लोगों को लाभान्वित किया जायेगा। श्री गौतम ने बताया कि इच्छुक दिव्यांगजन किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय से सम्पर्क कर ज़रूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

ग्रीन जोन में परिवर्तित हुए 07 कन्टेनमेन्ट जोन

बहराइच 18 अगस्त। तहसील व थाना पयागपुर अन्तर्गत ग्राम मोहम्मदपुर माफी दक्षिणी, अकरौरा, तिवारी पुरवा व थाना हुज़ूरपुर के ग्राम ननुहा ससना, तहसील सदर बहराइच के थाना दरगाह शरीफ अन्तर्गत ग्राम मानपुरवा, तहसील व थाना कैसरगंज के ग्राम बेलनापारा तथा तहसील नानपारा व थाना रूपईडीहा के ग्राम टिकुरी में कोविड-19 के पीड़ित/संक्रमित व्यक्ति पाये जाने के फलस्वरूप घोषित किये गये हाट स्पाट/कन्टेनमेन्ट ज़ोन को मुख्य चिकित्साधिकारी बहराइच की संस्तुति के आधार पर शासन के प्राविधानानुसार 14 दिनों से इस क्षेत्र में कोई पाजिटिव कोविड-19 मरीज की पुष्टि न होने के कारण जिलाधिकारी ने हाट स्पाट/कन्टेनमेन्ट जोन को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है।

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