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शैक्षणिक संस्थानों के इलेक्टोरल लिट्रेसी क्लब के साथ नियमित रूप से होगी बैठक

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लखनऊ:जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी सूर्य पाल गंगवार ने बताया है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार युवा मतदाताओं विशेषकर 18 19 आयु वर्ग के मतदाताओं के नाम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किये जाने हेतु मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं हेतु मा0 आयोग द्वारा अधिसूचित सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी मे से सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को डेडीकेटेड सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त किया गया है

निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार डेडीकेटेड सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को आदेशित किया है कि अपने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में पड़ने वाले शैक्षणिक संस्थानों के इलेक्टोरल लिट्रेसी क्लब के साथ नियमित रूप से बैठक करेंगे और उन्हें पंजीकरण की प्रक्रिया और आवेदन दाखिल करने की समय सीमा के बारे में जागरूक करेंगे। शैक्षणिक संस्थाओं के इलेक्टोरल लिट्रेसी क्लब के साथ ऐसी बैठकों/पत्राचार के समय, भावी युवा मतदाताओं की संस्था का वास्तविक डाटा भी प्राप्त किया जाएगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया है कि सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं में पुनरीक्षण गतिविधियों के दौरान विशेष शिविर आयोजित किया जाएगा, जिससे मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया के बारे में मतदाताओं को जागरूक किया जा सके और उन्हें ऑनलाइन पोर्टल जैसे एन0वी0एस0पी0/ वी0एच0ए0/वी0पी0 आदि के माध्यम से मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए दावे उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकें। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया है कि सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा ऑनलाइन फॉर्म जमा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

यदि इंटरनेट की खराब स्थिति या किसी अन्य कारण से ऑनलाइन आवेदन जमा करना संभव नहीं हो पा रहा है तो सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा आवेदक से फॉर्म-6 प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा। भौतिक रूप से प्राप्त फॉर्म-6 और उनके निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित प्राप्त आवेदनों को डिजिटाइज्ड और प्रोसेस किया जाएगा किसी शैक्षणिक संस्थाओं में छात्रों की संख्या संबंधित सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित नहीं हो सकती है अतः ऐसे आवेदकों के भौतिक रूप से प्राप्त फॉर्म को डिजिटाइज्ड किया जाएगा और आगे की आवश्यक कार्यवाही के लिए ई0आर0ओ0 नेट के माध्यम से संबंधित ई0आर0ओ0 को भेजा जाएगा। इसके लिए सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को एक लॉगिन आई0डी0 भी उपलब्ध कराई जाएगी।

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